14 मार्च को होगी राष्ट्रीय लोक अदालत

Mar 10, 2026 07:33 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, औरैया
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Auraiya News - 14 मार्च को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता सुनिश्चित करने के लिए मंगलवार को न्यायालय परिसर में बैठक आयोजित की गई। न्यायिक अधिकारियों को अधिक से अधिक वादों को चिन्हित कर लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण कराने के निर्देश दिए गए। इस अदालत में विभिन्न प्रकार के वादों का त्वरित निस्तारण किया जाएगा।

14 मार्च को होगी राष्ट्रीय लोक अदालत

औरैया, संवाददाता। आगामी 14 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता सुनिश्चित करने के लिए मंगलवार को जनपद न्यायालय परिसर में न्यायिक अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अधिक से अधिक वादों को चिन्हित कर उनका निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से कराने के निर्देश दिए गए। प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि माननीय जनपद न्यायाधीश मयंक चौहान के निर्देशानुसार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निधि सिसोदिया और प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तारकेश्वरी प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में समस्त न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अधिक से अधिक वादों को चिन्हित कर राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाया जाए।

बैठक में बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह-समझौते के आधार पर विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण किया जाएगा। इनमें सिविल वाद, राजस्व वाद, क्रिमिनल कंपाउंडेबल दांडिक वाद, बिजली चोरी से संबंधित वाद, स्टांप वाद, श्रम संबंधी वाद, धारा 138 एनआई एक्ट के वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, नगर पालिका से संबंधित वाद, बैंक रिकवरी तथा अन्य प्रकार के मामलों का निस्तारण किया जाएगा। यह भी बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित वादों के विरुद्ध अपील का प्रावधान नहीं होता है, जिससे पक्षकारों को त्वरित और सुलभ न्याय मिल सके।इस अवसर पर विष्णुशंकर पांडेय अपर सिविल जज, नाजिम अकबर सिविल जज, अरुण कुमार सिविल जज जूडी, शालिनी त्यागी अपर सिविल जज जूडी, अनिल चौधरी अपर सिविल जज जूडी, निशा अली सिविल जज जूडी एफटीसी सीएडब्ल्यू तथा विजय प्रकाश सिविल जज जूडी सहित अन्य न्यायिक अधिकारी मौजूद रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जनपद वासियों से अपील की है कि 14 मार्च को सुबह 10 बजे से जनपद न्यायालय परिसर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंचकर अपने मामलों का निस्तारण कराएं और सुलभ न्याय का लाभ उठाएं।

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