पीएम किसान योजना में ई-केवाईसी अनिवार्य, 30 जून तक पूरा करें प्रक्रिया
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थी किसानों के लिए वार्षिक ई-केवाईसी कराना अनिवार्य किया गया है। उप कृषि निदेशक ने बताया कि 30 जून तक की समय सीमा है। समय पर ई-केवाईसी न कराने पर लाभार्थियों को योजना से वंचित किया जा सकता है। किसानों को बायोमैट्रिक और फेसियल दोनों विकल्प उपलब्ध हैं।

औरैया, संवाददाता। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ प्राप्त कर रहे किसानों के लिए वार्षिक ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। उप कृषि निदेशक शैलेन्द्र कुमार वर्मा ने बताया कि योजना को अधिक पारदर्शी बनाने, डाटा लीक रोकने तथा केवल वास्तविक एवं जीवित लाभार्थियों तक योजना का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से यह व्यवस्था लागू की गई है। उन्होंने बताया कि शासन स्तर से ई-केवाईसी कराने के लिए 30 जून तक की समय सीमा निर्धारित की गई है। निर्धारित तिथि तक ई-केवाईसी न कराने वाले किसानों को योजना के लिए अपात्र माना जा सकता है, जिससे उनकी आगामी किस्तें रुक सकती हैं।
उप कृषि निदेशक ने बताया कि सभी पंजीकृत लाभार्थी कृषकों को समय रहते अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए। किसानों की सुविधा के लिए दो माध्यम उपलब्ध कराए गए हैं। बायोमैट्रिक ई-केवाईसी के लिए किसान अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर बायोमैट्रिक ऑथेंटिकेशन के माध्यम से प्रक्रिया पूरी करा सकते हैं। इसके अलावा किसान पीएम किसान मोबाइल एप के माध्यम से फेसियल ई-केवाईसी भी कर सकते हैं। विभाग ने किसानों से अपील की है कि किसी भी असुविधा से बचने के लिए अंतिम तिथि का इंतजार न करें और जल्द से जल्द ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करा लें। कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी न होने पर किसानों को योजना का लाभ मिलने में दिक्कत हो सकती है।
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