गला काटने वाले पति को उम्रकैद
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लल्लू सिंह ने कोतवाली क्षेत्र में छुरी से गला काटकर पत्नी की हत्या करने के आरोपित जगदीश सिंह बाल्मीक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 60 हजार रुपए का अर्थदंड दिया...
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लल्लू सिंह ने कोतवाली क्षेत्र में छुरी से गला काटकर पत्नी की हत्या करने के आरोपित जगदीश सिंह बाल्मीक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 60 हजार रुपए का अर्थदंड दिया है। मृतका की पुत्री ने अपनी मां की हत्या के साक्ष्य प्रस्तुत कर पिता को कठोर सजा दिलाया।
अभियोजन के अनुसार एनटीपीसी के सामने बहादुरपुर थाना दिबियापुर निवासी ज्योति पुत्री जगदीश सिंह ने कोतवाली औरैया में रिपोर्ट लिखाई कि 6 मार्च 2013 को उसके पिता जगदीश बाल्मीकि ने उसकी माता सुमन के साथ खाना बनाने को लेकर मारपीट की थी। इसके अगले दिन वह बिना बताए घर से कहीं चले गए थे। आज सुबह पता चला कि उसके पिता औरैया में डेविड लाल के घर मौजूद हैं। जिस पर मिलने के लिए मोहल्ला बनारसी दास औरैया वह तथा उसकी मां 8 मार्च 2013 को सुबह आए थे। थोड़ी देर बाद उसके पापा और मम्मी की आपस में बातचीत होने लगी। उसी समय उसके पापा किचन से छुरी लेकर फर्श में धार निकालने लगे। इसके बाद उसके पापा जगदीश ने उसकी मां का गला काट दिया। जिससे मौके पर ही मां सुमन की मौत हो गई। घटना को डेविड लाल व उनकी पत्नी संजना ने भी देखा है। मृतका की पुत्री ज्योति की रिपोर्ट पर कोतवाली औरैया में हत्या का मामला जगदीश बाल्मीकि के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना के बाद मामले की चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत हुई। इस मामले की सुनवाई के दौरान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता चंद्रभूषण तिवारी, सुधीर कुमार गौतम ने बर्बरता पूर्ण तरीके से पत्नी सुमन देवी की छूरी से गला काट कर हत्या करने के आरोप में पुत्री के अपने पिता के विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत करने पर कठोर दंड की अपेक्षा की। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद एडीजे लल्लू सिंह ने अभियुक्त जगदीश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।