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पॉस मशीनें न लेने पर 110 खाद विक्रेताओं के लाइसेंस सस्पेंड

पॉस मशीन से उर्वरक बिक्री अनिवार्य किए जाने के बावजूद जिले के 110 उर्वरक बिक्रताओं ने पॉस मशीनें नहीं लगवाईं हैं। जिला कृषि अधिकारी ने उन सभी के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। अगर वे एक सप्ताह में पॉस...

पॉस मशीनें न लेने पर 110 खाद विक्रेताओं के लाइसेंस सस्पेंड
हिन्दुस्तान टीम,औरैयाThu, 17 May 2018 11:11 PM
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पॉस मशीन से उर्वरक बिक्री अनिवार्य किए जाने के बावजूद जिले के 110 उर्वरक बिक्रताओं ने पॉस मशीनें नहीं लगवाईं हैं। जिला कृषि अधिकारी ने उन सभी के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। अगर वे एक सप्ताह में पॉस मशीनें नहीं लगवाते हैं तो लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएगे।

केंद्र सरकार ने गत एक फरवरी से पूरे देश में उर्वरक की बिक्री पॉस मशीनों के माध्यम से करना अनिवार्य कर दिया है। कृषि विभाग ने जिले के सभी थोक व फुटकर उर्वरक बिक्रेताओं को पॉस मशीनें लगवाने का निर्देश दिया था। तीन महीने से कई बार कहने के बाद भी जिले के 110 उर्वरक बिक्रेताओं ने अभी तक दुकानों में पॉस मशीनें नहीं लगवाईं हैं। आदेश की अवहेलना पर जिला कृषि अधिकारी ने इन सभी 110 बिक्रेताओं के उर्वरक बिक्री के लायसेंस निलंबित कर दिए। लायसेंस निलंबन के नोटिस के साथ उन्हें एक सप्ताह में पॉस मशीनें लगवाने का समय देते हुए चेतावनी दी गई है कि अगर एक सप्ताह में पॉस मशीनें न लगी तो उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएगे।

जिला कृषि अधिकारी आवेश कुमार सिंह ने बताया कि पूरे जिले में 551 छोटे बड़े क्रियाशील उर्वरक बिक्रेता हैं और 544 पॉस मशीनें उपलब्ध हैं। सभी थोक व फुटकर बिक्रेताओं को कई बार पॉस मशीनें लगवाने को कहा जा चुका है। इसके बावजूद 110 बिक्रेताओं ने पॉस मशीनें नहीं लगवाईं हैं। उन्होंने बताया कि थोक बिक्रेताओं को इनकी सूची देकर निर्देश दिया गया है कि इनको उर्वरक न दें। अगर देते हैं तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।

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