औरैया में बिजली दुर्घटना में मुआवजा पाना उपभोक्ता का कानूनी अधिकार : अधिवक्ता संजीव पांडेय

Newswrap हिन्दुस्तान, औरैया
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औरैया के उपभोक्ता मामलों के अधिवक्ता संजीव पांडेय ने कहा है कि विद्युत दुर्घटनाओं में पीड़ित उपभोक्ताओं को मुआवजा पाने का कानूनी अधिकार है। यदि बिजली दुर्घटना विद्युत विभाग की लापरवाही से होती है, तो पीड़ित को आर्थिक मुआवजा मिल सकता है। उन्होंने आवश्यक कानूनी कदम उठाने की सलाह दी।

औरैया में बिजली दुर्घटना में मुआवजा पाना उपभोक्ता का कानूनी अधिकार : अधिवक्ता  संजीव पांडेय

औरैया, संवाददाता। जिला उपभोक्ता आयोग औरैया के मध्यस्थता प्रकोष्ठ के सदस्य एवं उपभोक्ता मामलों के अधिवक्ता संजीव पांडेय ने कहा है कि विद्युत दुर्घटनाओं में पीड़ित उपभोक्ताओं को मुआवजा पाने का पूरा कानूनी अधिकार है।

कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूकता

उन्होंने जनपदवासियों से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने की अपील की। अधिवक्ता संजीव पांडेय ने बताया कि यदि किसी तकनीकी खराबी, शॉर्ट सर्किट या ढीले तारों के कारण बिजली दुर्घटना होती है और प्रथम दृष्टा यह घटना विद्युत विभाग की लापरवाही, रखरखाव में कमी अथवा सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण प्रतीत होती है, तो पीड़ित व्यक्ति को ‘स्ट्रिक्ट लायबिलिटी’ के सिद्धांत, विद्युत नियमों तथा उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत आर्थिक मुआवजा पाने का अधिकार प्राप्त है।

आवश्यक कानूनी कदम

उन्होंने बताया कि ऐसी स्थिति में पीड़ित पक्ष को कुछ आवश्यक कानूनी कदम तत्काल उठाने चाहिए। दुर्घटना की लिखित सूचना नजदीकी बिजली घर और स्थानीय पुलिस को दी जानी चाहिए। साथ ही घटनास्थल की फोटो या वीडियो सुरक्षित कर लेना चाहिए ताकि साक्ष्य मजबूत हो सकें। उन्होंने कहा कि यदि दुर्घटना में कोई व्यक्ति घायल होता है या मृत्यु हो जाती है तो सरकारी अस्पताल से मेडिकल रिपोर्ट अथवा पोस्टमार्टम रिपोर्ट अवश्य बनवानी चाहिए। वहीं पशु हानि की स्थिति में सरकारी पशु चिकित्सक से पंचनामा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करानी जरूरी है। सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ विद्युत विभाग में मुआवजा दावा प्रस्तुत करना चाहिए तथा इसकी सूचना विद्युत सुरक्षा निदेशालय को भी भेजनी चाहिए।

न्याय के लिए कदम

संजीव पांडेय ने कहा कि यदि पर्याप्त साक्ष्य होने के बावजूद मुआवजा मिलने में कठिनाई आती है तो पीड़ित जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग औरैया में भी न्याय की मांग कर सकता है। उन्होंने लोगों से अपने विधिक अधिकारों के प्रति सजग रहने की अपील करते हुए कहा कि कानून उपभोक्ताओं की सुरक्षा और सहायता के लिए सदैव तत्पर है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

विद्युत दुर्घटना के मामले में उपभोक्ता को क्या मुआवजा मिल सकता है?
यदि बिजली दुर्घटना विद्युत विभाग की लापरवाही से होती है, तो पीड़ित को आर्थिक मुआवजा मिल सकता है।

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