जमीन पर कब्जा और जबरन धन उगाही में 11 पर मुकदमा
Auraiya News - औरैया के ग्राम भाऊपुर में शुक्ला परिवार पर धोखाधड़ी और जबरन धन उगाही के आरोप लगे हैं। पीड़ित आदर्श कुमार ने बताया कि बैनामा के बावजूद कब्जा नहीं दिया गया। पुलिस ने मामले में कई आरोपियों के खिलाफ मुकदमा...

औरैया, संवाददाता। औरैया कोतवाली के ग्राम भाऊपुर में गटा संख्या 549, 550, 551 और 576 के कुल 2 हेक्टेयर भूमि को लेकर शुक्ला परिवार पर धोखाधड़ी, जबरन धन उगाही और कब्जा न देने का आरोप लगा है। पीड़ित ने सभी सह खातेदारों से बैनामा कराया था, लेकिन केवल एक परिवार के सदस्य मूलचंद, जगत नारायण, रघुवीर सहाय और शोभाराम के पुत्रों ने ही पीड़ित के साथ धोखाधड़ी की। दिबियापुर थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर मोहल्ला निवासी आदर्श कुमार ने पुलिस को तहरीर दी है। जिसमें उसका कहना है कि मूलचंद परिवार की वास्तविक हिस्सेदारी 5/96 थी, लेकिन उन्होंने 1/10 भाग 49 डेसिमल भूमि पीड़ित को बैनामा कर दिया।
जगत नारायण परिवार की हिस्सेदारी 1/48 थी, लेकिन उन्होंने इसे छिपाकर 49 डेसिमल बैनामा किया। रघुवीर सहाय और शोभाराम के पुत्रों ने अपने हिस्से के अनुसार बैनामा किया, लेकिन कब्जा केवल गाटा संख्या 549 में दिया गया। जबकि बैनामा 550, 551 और 576 में भी किया गया था। शुक्ला परिवार ने झूठा दावा किया कि वे राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि पर कब्जेदार हैं और इसी बहाने पीड़ित से दोगुनी धनराशि वसूली। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने राम आसरे, रामदत्त, संजय कुमार, हरिमोहन, कृष्ण मोहन, रामकेश, शिवाजी, आलोक कुमार, आनंद कुमार, राम किशोर, श्याम किशोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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