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नाबालिग लड़की को भगाने के आरोपित को पांच वर्ष की कैद

अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने थाना बेला क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की को बहला फु सलाकर भगा ले जाने वाले आरोपित रिश्ते में बाबा लगने वाले पचास वर्षीय गोविन्द को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई...

नाबालिग लड़की को भगाने के आरोपित को पांच वर्ष की कैद
हिन्दुस्तान टीम,औरैयाWed, 21 Nov 2018 10:47 PM
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अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने थाना बेला क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की को बहला फु सलाकर भगा ले जाने वाले आरोपित रिश्ते में बाबा लगने वाले पचास वर्षीय गोविन्द को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही बीस हजार रुपए का अर्थदंड दिया है।

अभियोजन के अनुसार ग्राम थाना बेला क्षेत्र निवासी पीड़ित पिता ने रिपोर्ट लिखाई कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री हाईस्कूल की छात्रा थी। पुत्री का बाबा लगने वाला पचास वर्षीय गोविन्द निवासी कनपटियापुर मकननगर कन्नौज उसके घर पर एक माह से रह रहा था। आरोप है कि गोविन्द स्कूल से लड़की को गायब कर ले गया। जबकि वह घर से यह कहकर गया था कि वह भोलापुर जा रहा है। लड़की 25 हजार रुपए व जेवरात साथ लेकर भाग गई। रिपोर्ट पर बेला थाने में पाक्सो को मामला 17 अगस्त 2017 को दर्ज हुआ। आरोप पत्र के बाद यह मामला एडीजे लल्लू सिंह की कोर्ट में चला। अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजय कुमार श्रीवास्तव व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद एडीजे लल्लू सिंह ने आरोपित गोविन्द को पांच वर्ष के कठोर कारावास व बीस हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा। उसे जिला कारागार भेज दिया गया।

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