
मंदिर से घंटा व दानपात्र चुराने वाले दो आरोपितों को दो वर्ष की सजा
Auraiya News - औरैया, संवाददाता। बिधूना थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत डोडापुर स्थित प्राचीन देव स्थल मंदिर
औरैया, संवाददाता। बिधूना थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत डोडापुर स्थित प्राचीन देव स्थल मंदिर से घंटा और दानपात्र चोरी करने के मामले में अदालत ने दो आरोपितों को दो-दो वर्ष साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर दो-दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी आनंद कुमार त्रिपाठी निवासी ग्राम डोडापुर ने थाना सहार में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि 26 जुलाई 2024 की रात 12 से 2 बजे के बीच मंदिर से तीन घंटे और तीन दानपात्र चोरी हो गए थे। उस दौरान मंदिर के पुजारी जगदीश चंद्र तिवारी दवा लेने कानपुर गए हुए थे।

वादी प्रतिदिन की तरह सुबह मंदिर में सफाई करने पहुंचे तो चोरी की जानकारी हुई। सूचना पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और विवेचना के बाद आरोपितों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन अधिकारी प्रीतिलता ने दोषियों को कठोर दंड देने की मांग की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सिविल जज जूनियर डिवीजन एफटीसी निशा अली ने अब्दुल सलाम उर्फ हीरालाल उर्फ अब्दुल इस्लाम पुत्र जुम्मन खां निवासी ग्राम पिंडार्थू, जिला कानपुर देहात और इतियाज अली पुत्र इस्तियाज अली निवासी मोहल्ला सत्तेश्वर तकिया थाना कोतवाली औरैया को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

लेखक के बारे में
Hindustanलेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।


