पानी की टंकी निर्माण पर हाईकोर्ट सख्त, यथास्थिति बनाए रखने के आदेश

Newswrap हिन्दुस्तान, औरैया
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नगर के नुमाइश मैदान के पास बन रही पानी की टंकी के मामले में उच्च न्यायालय ने विवादित स्थल पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। मोहल्ला भराव निवासी सुल्लन खान ने निर्माण को चुनौती दी थी, जिससे उनके कब्जे पर असर पड़ रहा है। निचली अदालत को अंतरिम राहत पर शीघ्र निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं।

पानी की टंकी निर्माण पर हाईकोर्ट सख्त, यथास्थिति बनाए रखने के आदेश

फफूंद, संवाददाता। नगर के नुमाइश मैदान से सटी भूमि पर बन रही पानी की टंकी का मामला अब कानूनी रूप से पेचीदा हो गया है। इस प्रकरण में उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए विवादित स्थल पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। साथ ही निचली अदालत को अंतरिम राहत के मुद्दे पर विधि अनुसार शीघ्र निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं। मामले के अनुसार मोहल्ला भराव निवासी सुल्लन खान ने उक्त भूमि पर हो रहे निर्माण को चुनौती देते हुए अपील दायर की थी। उनका कहना है कि जिस भूमि पर टंकी का निर्माण किया जा रहा है, उस पर उनका कब्जा और अधिकार प्रभावित हो रहा है।

न्यायालय ने अभिलेखों व तथ्यों का अवलोकन करते हुए माना कि निर्माण के चलते अपीलकर्ता के भौतिक कब्जे में हस्तक्षेप की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिसे अंतिम निर्णय तक रोका जाना आवश्यक है। न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि दीवानी प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के आदेश 39 नियम 1 व 2 के तहत अंतरिम निषेधाज्ञा का प्रश्न महत्वपूर्ण है। इसलिए ट्रायल कोर्ट को निर्देशित किया गया है कि वह सभी पक्षों को सुनकर निष्पक्ष रूप से तय करे कि अंतरिम राहत दी जानी चाहिए या नहीं। साथ ही यह भी उल्लेख किया गया कि अभिलेखों में कुछ विसंगतियां सामने आई हैं और संबंधित भूखंड जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 के तहत अपीलकर्ता के कब्जे में रहा है।अदालत ने यह भी साफ किया है कि जब तक निचली अदालत इस मामले में नया आदेश पारित नहीं करती, तब तक भूमि की स्थिति में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। फिलहाल स्थानीय स्तर पर इस फैसले को लेकर चर्चाएं तेज हैं और लोगों की नजर अब निचली अदालत के निर्णय पर टिकी है। इस संबंध में अधिशासी अधिकारी विनय कुमार पांडेय से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी।

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