बैंक ने लौटाए 10 हजार व 1800 रुपये हर्जाना
Auraiya News - - विफल एटीएम ट्रांजेक्शन में उपभोक्ता की जीतऔरैया, संवाददाता।एटीएम से नकदी न निकलने के बावजूद खाते से पैसा कटने के मामले में एक उपभोक्ता को न्याय मिला

औरैया, संवाददाता। एटीएम से नकदी न निकलने के बावजूद खाते से पैसा कटने के मामले में एक उपभोक्ता को न्याय मिला है। भारतीय रिजर्व बैंक के हस्तक्षेप के बाद पंजाब नेशनल बैंक को उपभोक्ता के खाते से कटे 10,000 वापस करने के साथ ही 18 सौ रुपये का हर्जाना भी देना पड़ा। औरैया निवासी सुयश तिवारी ने 24 जनवरी 2026 को कानपुर के लखनपुर स्थित पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम से 10,000 निकालने का प्रयास किया था। एटीएम से नकदी नहीं निकली, लेकिन उनके मोबाइल पर खाते से 10,000 डेबिट होने का संदेश आ गया। सुयश ने तत्काल बैंक में शिकायत दर्ज कराई और ईमेल के माध्यम से भी जानकारी दी, लेकिन शुरुआती जांच में बैंक ने इसे सफल ट्रांजेक्शन बताते हुए जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया।
इससे परेशान होकर सुयश ने उपभोक्ता मामलों के अधिवक्ता संजीव पांडेय से संपर्क किया। अधिवक्ता संजीव पांडेय ने उन्हें कानूनी प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी और बैंक के उच्च अधिकारियों को ईमेल भेजने के साथ-साथ आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने में मदद की। खास बात यह रही कि अधिवक्ता ने इस पूरी प्रक्रिया में सुयश से किसी भी प्रकार का कानूनी परामर्श शुल्क नहीं लिया।आरबीआई के हस्तक्षेप के बाद बैंक को अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ी। बैंक ने सुयश के खाते में 10,000 की मूल राशि वापस कर दी और निर्धारित समय सीमा के बाद भुगतान करने पर आरबीआई के नियमों के अनुसार 100 प्रतिदिन की दर से 1,800 का हर्जाना भी जमा किया।उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। पीड़ित उपभोक्ताओं को न्याय दिलाना उनका सामाजिक दायित्व है।संजीव पांडेय, अधिवक्तायह सफलता उन उपभोक्ताओं के लिए प्रेरणादायक उदाहरण है, जो बैंकिंग सेवाओं में लापरवाही से परेशान होते हैं। यह मामला दर्शाता है कि सही जानकारी और कानूनी मार्गदर्शन मिलने पर आम उपभोक्ता भी अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है।सुयश तिवारी, उपभोक्ता- विफल एटीएम ट्रांजेक्शन में उपभोक्ता की जीत
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