थाना फफूंद के एक बालक का अपहरण कर हत्या कर देने के आरोपित भगत को जिला जज ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपित पर 30 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया गया है।
अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने बताया कि पुरवा आशा निवासी वादी प्रमोद कुमार ने फफूंद थाने में रिपोर्ट लिखाई थी कि तीन दिन पहले उसके घर पर प्रेमचंद्र नाम का एक भगत आया हुआ था। जो घर पर ही रुका था और वादी की बेटी को मिर्गी आने का इलाज करता था। 10 अगस्त 2017 की रात भगत घर पर ही रुका हुआ था और रात में वादी का परिवार सो गया। वादी का छह वर्षीय पुत्र विमल भगत के पास लेटा हुआ था। रात में ही भगत प्रेमचंद्र वादी के पुत्र को लेकर गायब हो गया। रात में करीब 2:30 बजे नींद खुलने पर वादी ने पुत्र को घर पर ना पाकर और भगत को भी गायब पाकर उसकी खोजबीन की। पुलिस को सूचना दी। मगर काफी खोजबीन करने पर भगत और वादी के पुत्र का कोई पता नहीं चल सका। सुबह करीब 6:30 बजे गांव के सामने रेलवे ट्रैक के किनारे लड़के का सव गांव के लोगों ने देखा। तब दादी को सूचना मिली। वादी और पुलिस मौके पर पहुंची। लड़के का दाहिना हाथ काटा गया था और शरीर पर चोट के निशान भी थे। बाद में पता चला की वादी के पुत्री को मिर्गी आने का इलाज करने के लिए प्रेमचंद्र भगत का उसके घर पर आना जाना था। इस दौरान वादी ने भगत से कुछ रुपए भी उधार ले लिए थे और भगत ने जब अपने रुपए वापस मांगे तो कहासुनी भी हो गई थी। इसी के चलते भगत ने वादी के पुत्र को गायब कर उसकी हत्या कर दी। मामला न्यायालय में चला और बचाव पक्ष व अभियोजन की दलीलों को सुना गया। अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी अभिषेक मिश्रा ने मासूम का अपहरण कर हत्या करने के आरोपित भगत को कड़ी सजा देने की बहस की। इसके बाद जनपद न्यायाधीश डॉक्टर दीपक स्वरूप सक्सेना ने बालक का अपहरण कर हत्या करने के आरोपित प्रेमचंद्र भगत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। और 30 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड की धनराशि में से आधी धनराशि वादी को बतौर प्रतिकर देने के भी निर्देश दिए। अर्थदंड जमा न करने पर आरोपित को अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। आरोपित जिला कारागार इटावा में बंद है। और वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उसकी पेशी कराई गई थी।