किशोरी से रेप में गिरफ्तार, जमानत पर बाहर आते ही पीड़िता के पिता को मारी गोली, बागपत में दुस्साहिक वारदात
बागपत में रेप के आरोपी का दुस्साहसिक कारनामा सामने आया है। पहले एक किशोरी को अगवा कर उसके साथ रेप किया। पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा तो जमानत पर छूटकर आते ही किशोरी के पिता को गोली मार दी है।
बागपत में रेप के आरोपी का दुस्साहसिक कारनामा सामने आया है। पहले एक किशोरी को अगवा कर उसके साथ रेप किया। पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा तो जमानत पर छूटकर आते ही किशोरी के पिता को गोली मार दी है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया है। पुलिस ने घायल पिता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जहां से उसे हॉयर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। पुलिस आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश में जुटी है।
पिछले साल कोतवाली क्षेत्र के एक गांव से कक्षा आठ की छात्रा लापता हो गई थी। जिसके बाद छात्रा के पिता ने मेरठ दौराला के रहने वाले युवक के खिलाफ पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। कुछ दिनों बाद ही पुलिस ने छात्रा को बरामद कर लिया था, साथ ही आरोपी मनीष को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
छात्रा ने न्यायालय के समक्ष दर्ज हुए बयानों में युवक पर रेप करने का भी आरोप लगाया था। जिसके बाद पुलिस ने मुकदमे में रेप की धाराएं बढ़ा दी थी। बताया जाता है कि पिछले दिनों आरोपी युवक जमानत पर जेल से छूटकर अपने घर आ गया था।
पीड़िता के पिता का आरोप है कि जेल से बाहर आते ही युवक ने फोन पर उन्हें जान से मारने की धमकी देने शुरू कर दी थी। कई बार घर आकर भी उसे और उसकी पुत्री को जान से मारने की धमकी की दी गई।
गुरुवार रात भी आरोपी युवक ने उनके मकान के बाहर फायरिंग की थी, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई थी। सूचना मिलने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। आरोप है कि शुक्रवार सुबह आरोपी तमंचा लेकर पीड़िता के घर पर पहुंचा और उसके पिता को गोली मार दी। इसके बाद आरोपी युवक फरार हो गया।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। घायल को जिला अस्पताल भिजवा दिया। जहां से चिकित्सकों ने उसे हॉयर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। सीओ बागपत हरीश भदौरिया का कहना है कि घायल युवक की पत्नी की तहरीर पर आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
हाईकोर्ट के आदेश पर हुआ था पीड़िता का डॉक्टरी परीक्षण
पुलिस ने जिस समय छात्रा को बरामद किया था, तो उसने उसका डॉक्टरी परीक्षण कराना चाहा था। लेकिन पीड़िता के परिजनों ने डॉक्टरी परीक्षण कराने से इंकार कर दिया था। जिसके बाद आरोपी के परिजन हाईकोर्ट चले गए थे। उन्होंने छात्रा को बालिग दर्शाया था और छात्रा के परिजनों पर उम्र छिपाने का आरोप लगाया था। जिसके बाद हाईकोर्ट ने छात्रा का उम्र संबंधी डॉक्टरी परीक्षण कराने के आदेश जारी किए थे। आदेश जारी होते ही पुलिस ने पीड़िता का डॉक्टरी परीक्षण कराया था, जिसमें वह नाबालिग निकली थी।
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