जानलेवा हमले में दो को दस-दस साल की सजा
जानलेवा हमले के एक मामले में जिला न्यायालय ने दो आरोपियों को दस-दस साल की सजा सुनाई है। आरोपियों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सैदनगली थाने के गांव घंसूरपुर निवासी अंसार व इंसार...
जानलेवा हमले के एक मामले में जिला न्यायालय ने दो आरोपियों को दस-दस साल की सजा सुनाई है। आरोपियों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सैदनगली थाने के गांव घंसूरपुर निवासी अंसार व इंसार पांच अप्रैल 2008 की शाम सात बजे ट्यूबवेल से सिंचाई करने के लिए बराह साफ कर रहे थे।
आरोप है कि इसी दौरान गांव के ही निवासी नासिर व मुनीफ वहां लाठी डंडे, तमंचा और चाकू लेकर आ गए। उन्होंने गाली गलौज करते हुए अंसार व इंसार पर जानलेवा हमला कर दिया। नासिर ने तमंचे से अंसार को गोली मार दी। गोली लगने से वह जख्मी हो गया। मामले में पीड़ितों के बड़े भाई सगीर अहमद की तहरीर पर नासिर व मुनीफ के खिलाफ संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। फिलहाल मुकदमा जिला जज संजय डे की अदालत में चल रहा था। शासकीय अधिवक्ता महावीर सिंह केस लड़ रहे थे। बुधवार को अदालत ने दोनों आरोपियों को जानलेवा हमला करने का दोषी करार दिया। दस-दस साल की सजा सुनाई। दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया।