डीएपी, एनपीके के साथ दूसरे उर्वरक टैग करने पर होगी कार्रवाई
अमरोहा। जिला कृषि अधिकारी मनोज ने बताया कि मुख्य उर्वरक (यूरिया, डीएपी, एनपीके) के साथ

जिला कृषि अधिकारी मनोज ने बताया कि मुख्य उर्वरक (यूरिया, डीएपी, एनपीके) के साथ दूसरे उर्वरक उत्पाद किसी भी दशा में टैग न किए जाएं। किसानों को उनकी जोत के आकार और फसल की संस्तुति के आधार पर ही उर्वरक का विक्रय किया जाए। जो भी विक्रेता भारत सरकार द्वारा जारी टॉप-20 की सूची में आता है यानि कोई किसान जिसके पास पर्याप्त जमीन नहीं है और वह किसी माह में 40 बैग या उससे अधिक यूरिया खरीदता है तो उसकी जांच की जाएगी। यदि किसान के पास पर्याप्त जमीन न होने पर किसी माह में 40 बैग यूरिया बेचे गए हैं तो संबंधित खुदरा उर्वरक विक्रेता का उर्वरक लाइसेंस निरस्त किया जाएगा।
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