Hindi NewsUttar-pradesh NewsAmroha NewsRevenue Department Review Commissioner Directs Timely Disposal of Pending Cases

मंडलायुक्त ने की विकास कार्यों की समीक्षा, दिए निर्देश

Amroha News - अमरोहा। मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने सोमवार को कलक्ट्रेट सभागार में राजस्व विभाग, आईजीआरएस समेत अन्य विकास कार्यों की समीक्षा की। सभी एसडीएम को निर

Newswrap हिन्दुस्तान, अमरोहाTue, 18 March 2025 01:41 AM
share Share
Follow Us on
मंडलायुक्त ने की विकास कार्यों की समीक्षा, दिए निर्देश

मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने सोमवार को कलक्ट्रेट सभागार में राजस्व विभाग, आईजीआरएस समेत अन्य विकास कार्यों की समीक्षा की। सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि अपनी-अपनी तहसील में तहसीलदार कोर्ट, नायब तहसीलदार कोर्ट तहसील में अन्य पटलों का निरीक्षण करें। कहा कि माह नवंबर 2024 तक के धारा-24 का कोई भी केस लंबित न हो। धारा-80, धारा-67, धारा-122, धारा-122बी आदि के विभिन्न मुकदमे लंबित हैं, इसलिए इन्हें समय के साथ निस्तारित करें। यदि किसी मुकदमे में मिलजुमला नंबर है या सहखातेदार का नाम है, तो उसे भी नोटिस जरूर भेजें। कहा कि धाराओं से संबंधित विभिन्न मुकदमे लंबित हैं, उन्हें समय रहते निस्तारित करें। अपने-अपने क्षेत्र में तालाब चिन्हित करें। जो मछली पालन करना चाहता है, उन्हें तालाब आवंटित करें ताकि उनकी आजीविका के साधन संग जल संचयन भी हो सके। सभी एसडीएम (न्यायिक) को निर्देश दिया कि पांच दिन कोर्ट जरूर करें और एसडीएम प्रतिदिन एक घंटा कोर्ट अवश्य करें। जितने भी पुराने मामले हैं, उनकी लिस्ट बनाएं और निस्तारण करें। एडीएम न्यायिक व एडीएम वित्त एवं राजस्व को कहा कि थानों का निरीक्षण जरूर करते रहें। कहा कि न्यायालय द्वारा लिए जाने वाले फैसले में विशेष ध्यान दिया जाए। निर्णय देने के बाद स्वयं फाइल को पढ़ें केवल पेशकार के भरोसे रह कर हस्ताक्षर न करें। वहीं इसके पूर्व डीएम निधि गुप्ता ने मंडलायुक्त को जूट के बने बैग, मिलेट्स की टोकरी, एक जनपद, एक उत्पाद के तहत चयनित अमरोहा की ढोलक आदि देकर मंडलायुक्त का स्वागत किया। इस दौरान अपर मंडलायुक्त सर्वेश गुप्ता, डीएम निधि गुप्ता, एडीएम बृजेश कुमार त्रिपाठी, एडीएम न्यायिक माया शंकर समेत सभी एसडीएम व अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें