
राशिद हत्याकांड : फरार 25 हजार रुपये के इनामी नवाजिश के घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा, पुलिस ने कराई मुनादी
Amroha News - डिडौली पुलिस ने पेशकार राशिद हुसैन की हत्या के मामले में फरार नवाजिश के घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया है। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मुनादी कराई है और उसे 10 दिन में हाजिर होने की चेतावनी दी है। मुख्य आरोपी कलीम को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।
जोया, संवाददाता। पेशकार राशिद हुसैन की हत्या के मामले में फरार 25 हजार रुपये के इनामी नवाजिश के घर पर डिडौली पुलिस ने कुर्की का नोटिस चस्पा किया है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने गांव में मुनादी कराई है तथा दस दिन के भीतर हाजिर नहीं होने पर अगली कार्रवाई की चेतावनी दी है। शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला नल निवासी राशिद हुसैन सिविल जज जूनियर डिवीजन की कोर्ट में पेशकार थे। बीती 11 जनवरी की दोपहर राशिद हुसैन कार में सवार होकर मुरादाबाद के गांव पट्टी स्थित अपनी ससुराल जा रहे थे। उनके साथ में पत्नी रुखसार और भतीजे सलमान के अलावा तीन बच्चे भी थे।
जब उनकी कार बंबूगढ़ से आगे पतकोई-हुसैनपुर की पुलिया के पास पहुंची तो गलत दिशा से आ रही बाइक की ओवरटेक करते समय कार से मामूली टक्कर हो गई थी। बाइक सवार लोगों ने फोन कर गांव से अन्य लोगों को बुला लिया था। लगभग तीन किमी पीछा कर कार को हाईवे पर घेर लिया था। हमलवारों ने कार चला रहे राशिद हुसैन को पत्नी और बच्चों के सामने बेहरमी से पीटा था, हमले गंभीर घायल राशिद हुसैन की उपचार को ले जाते समय मृत्यु हो गई थी। मामले में चार नामजद और तीन अज्ञात के खिलाफ हत्या के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। घटना में गांव हुसैनपुर का रहने वाला कलीम मुख्य आरोपी था। पुलिस ने कलीम की गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। इसके बाद 12 घंटे के भीतर पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया था। वहीं, पुलिस इससे पहले नामजद आरोपी शान को पकड़कर जेल भेज चुकी थी। घटना में शामिल संभल जिले के असमौली थाना क्षेत्र के गांव इटायला माफी का रहने वाले नवाजिश की गिरफ्तारी पर भी एसपी ने 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। पुलिस का दावा है कि नवाजिश ही मुख्य आरोपी कलीम को अपनी बाइक पर बैठाकर घटनास्थल पर पहुंचा था। नवाजिश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए कलीम का बहनोई है। प्रभारी निरीक्षक हरीश वर्धन सिंह ने आरोपी नवाजिश के घर पर कुर्की नोटिस चस्पा करने की पुष्टि की। बताया कि आरोपी अगर दस दिन के भीतर हाजिर नहीं होता है तो अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

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