लोक अदालत में कराएं वादों का निस्तारण : जिला जज

Newswrap हिन्दुस्तान, अमरोहा
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Amroha News - जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। इसमें लंबित और प्रि-लिटिगेशन मामलों का निस्तारण किया जाएगा। सभी विभागों के अधिकारियों को सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभावित व्यक्तियों से अपील की गई है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं।

लोक अदालत में कराएं वादों का निस्तारण : जिला जज

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संयोजन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आगामी नौ मई को किया जाएगा। लोक अदालत की सफलता को लेकर चलाए जा रहे जागरूकता अभियान को तेज कर दिया गया है। आपसी सुलह-समझौते के आधार पर लंबित व प्रि-लिटिगेशन मामलों का निस्तारण करने के लिए संबंधित विभागों से भी वार्ता की जा रही है। जिला जज विवेक ने सभी विभागों के जिम्मेदार अधिकारियों को राष्ट्रीय लोक अदालत में सहभागिता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। लंबित मुकदमों से प्रभावित लोगों से अपील की है कि वह इस माध्यम का लाभ उठाकर अपने वादों का निस्तारण करा सकते हैं।

लोक अदालत में बैंक ऋण, धारा 138 परक्राम्य अधिनियम, वसूली वाद, सुलह योग्य आपराधिक वाद, सिविल वाद, भूमि अधिग्रहण, मोटर दुर्घटना क्लेम, पारिवारिक विवाद, स्टांप, उपभोक्ता फोरम, राजस्व, चकबंदी, श्रम, नगर पालिका टैक्स, विद्युत अधिनियम, बीमा और किरायेदारी से जुड़े मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पुलिस अधिनियम, मोटर यान अधिनियम, बाट एवं माप अधिनियम, दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम, आबकारी अधिनियम, जुआ अधिनियम, नगर पालिका चालान, दाखिल-खारिज, मनरेगा, शिक्षा का अधिकार, जलकर व गृहकर, कराधान, राशन कार्ड, जाति व आय प्रमाण पत्र से संबंधित प्रकरण भी लोक अदालत में निपटाए जाएंगे।

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