अवैध शस्त्र फैक्ट्री में हिस्ट्रीशीटर दो दोस्तों को दस-दस साल कैद

हिन्दुस्तान, अमरोहा
Follow us on Google News
share

अदालत ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री चलाने के आरोप में दो दोस्तों नबिया कुरैशी और निशाद उर्फ चीपा को दस-दस साल की सजा सुनाई है। उन पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इन दोनों पर पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड है। यह मामला सैदनगली थाना क्षेत्र से संबंधित है।

अवैध शस्त्र फैक्ट्री में हिस्ट्रीशीटर दो दोस्तों को दस-दस साल कैद

अवैध शस्त्र फैक्ट्री का संचालन करने वाले हिस्ट्रीशीटर दो दोस्तों को अदालत ने दस-दस साल कैद की सजा सुनाई। दोषियों पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। मुकदमे में दोनों जमानत पर थे, अदालत से सजा सुनाए जाने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। मामला सैदनगली थाना क्षेत्र से संबंधित था। घटना 17 मार्च 2021 थी। ग्राम पंचायत चुनाव के मद्देनजर पुलिस उस वक्त सक्रिय थी। अपराधियों व संदिग्धों की धरपकड़ के लिए जगह-जगह चेकिंग चल रही थी। इसी क्रम में थाने में तैनात तत्कालीन दरोगा प्रवीण कुमार पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। उसी दौरान मुखबिर ने उन्हें सूचना दी थी कि कस्बा ढक्का के जंगल में एक खंडहरनुमा मकान के अंदर अवैध रूप से तमंचे बनाए जा रहे हैं।

सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने तुरंत ही बताए गए स्थान की घेराबंदी कर ली थी। इसके बाद मौके से ढक्का निवासी नबिया कुरैशी को दबोच लिया था। तलाशी के दौरान वहां से छह बने तथा 17 अधबने तमंचों के अलावा 20 कारतूस और हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाले औजार बरामद हुए थे। हालांकि, घेराबंदी के दौरान नबिया कुरैशी का दोस्त उझारी के मोहल्ला कुरैशियान निवासी निशाद उर्फ चीपा मौके से फरार हो गया था, पुलिस ने बाद में उसे भी गिरफ्तार कर लिया था। अगले दिन पुलिस ने दोनों को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया था। फिलहाल दोनों इस मुकदमे में जमानत पर चल रहे थे। पुलिस द्वारा मजबूत साक्ष्यों के साथ विवेचना को पूरा करते हुए अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई। पांच साल से मुकदमे की सुनवाई एडीजे तृतीय की अदालत में विचाराधीन थी। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव चौधरी द्वारा की जा रही थी। उन्होंने अदालत के समक्ष मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए साथ ही समय पर गवाहों को भी पेश कराया। अंतिम सुनवाई के दौरान शुक्रवार को अदालत ने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। साक्ष्यों के आधार पर नबिया कुरैशी और निशाद उर्फ चीपा को दोषी करार दिया। दोनों को दस-दस साल कैद की सजा सुनाई तथा 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। नबिया कुरैशी और निषाद उर्फ चीपा, पुलिस रिकॉर्ड में दोनों हिस्ट्रीशीटर हैं।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan

लेखक के बारे में

Hindustan
हिन्दुस्तान भारत का प्रतिष्ठित समाचार पत्र है। इस पेज पर आप उन खबरों को पढ़ रहे हैं, जिनकी रिपोर्टिंग अखबार के रिपोर्टरों ने की है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।