खाद्य पदार्थों में मिलावट के 13 मामलों में 4.30 लाख का जुर्माना

Mar 09, 2026 01:48 am ISTNewswrap हिन्दुस्तान, अमरोहा
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Amroha News - अमरोहा में खाद्य पदार्थों में मिलावट के 13 मामलों में एडीएम कोर्ट ने विक्रेताओं पर 4.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यदि निर्धारित समय पर जुर्माना नहीं भरा गया, तो आरसी की कार्रवाई की जाएगी। जांच में दूध, पनीर और अरहर दाल में मिलावट पाई गई है। खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई जारी है।

खाद्य पदार्थों में मिलावट के 13 मामलों में 4.30 लाख का जुर्माना

अमरोहा, संवाददाता। खाद्य पदार्थों में मिलावट के 13 मामलों में एडीएम कोर्ट से संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ 4.30 लाख रुपये के जुर्माने की कार्रवाई की गई है। निर्धारित अवधि के अंदर में जुर्माने की रकम जमा न करने पर संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ आरसी की कार्रवाई की जाएगी। उधर, इस कार्रवाई मिलावटखारों में खलबली मच गई है।खाद्य सुरक्षा विभाग ने गत दोनों मिश्रित दूध, पनीर, मिर्च पाउडर, दूध फुल क्रीम, आइसक्रीम, अरहर दाल समेत13 खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर जांच को प्रयोगशाला भेजे थे। जांच में खाद्य पदार्थों के सैंपल अधोमानक आए थे। संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ एडीएम कोर्ट में वाद दायर कराया गया था।

अब एडीएम कोर्ट ने खाद्य पदार्थों में मिलावट के 13 मामलों में संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ 4.30 लाख रुपये के जुर्माने की कार्रवाई की है। निर्धारित अवधि के अंदर में जुर्माने की रकम जमा नहीं करने पर आरसी की कार्रवाई की जाएगी।सहायक आयुक्त खाद्य विनय कुमार अग्रवाल ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि दूध में फैट की मात्रा कम मिली है। पनीर में भी फैट की मात्रा कम पाई गई है। अरहर दाल में प्रतिबंधित कलर की मिलावट की पुष्टि हुई है। अन्य खाद्य पदार्थों के सैंपल भी जांच मानकों को पर खरे नहीं उतरे हैं। उन्होंने बताया कि खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए छापा मारा अभियान जारी रहेगा।

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