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चरस तस्करी और पुलिस पर फायरिंग करने में दो लोगों को चार-चार वर्ष कैद

चरस तस्करी और पुलिस पर फायरिंग करने में दो लोगों को चार-चार वर्ष कैद

संक्षेप:

Amroha News - अमरोहा में शुक्रवार को कोर्ट ने चरस तस्करी और पुलिस पर फायरिंग के मामलों में मथुरा और हरियाणा के दो आरोपियों को चार-चार साल की सजा सुनाई। आरोपियों पर 23500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। ये दोनों 2010 में पुलिस से मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार हुए थे।

Jan 31, 2026 01:38 am ISTNewswrap हिन्दुस्तान, अमरोहा
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अमरोहा, संवाददाता। चरस तस्करी और पुलिस टीम पर फायरिंग करने के पांच अलग-अलग मुकदमों में शुक्रवार को कोर्ट ने मथुरा और हरियाणा के दो लोगों को चार-चार साल कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर 23500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मुकदमे में फिलहाल दोषी जमानत पर चल रहे थे। मामला रजबपुर थाने से जुड़ा है। आठ सितंबर 2010 को पुलिस टीम की टीम मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह से मुठभेड़ हो गई थी। इस दौरान आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने मथुरा जिले के शेरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव विशंभर निवासी अमीन व हरियाणा राज्य के नूहू जिले में मेवात के गांव टूंडलाका निवासी अरशद को गिरफ्तार किया था।

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पुलिस ने आरोपियों से चरस और अवैध तमंचा व चाकू बरामद किया था। मामले में पुलिस ने जानलेवा हमला, अवैध शस्त्र, अधिनियम मादक पदार्थ की तस्करी के अलग-अलग पांच मुकदमे दर्ज किए थे। बाद में पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया था। फिलहाल, दोनों जमानत पर थे। मामले की सुनवाई कोर्ट में विचाराधीन थी। गुरुवार को कोर्ट ने इन मुकदमों में आखिरी सुनवाई की। पत्रावली के अवलोकन व साक्ष्यों के आधार पर अमीन और अरशद को दोषी करार दिया। दोनों को चार-चार साल जेल की सजा सुनाई व 23500 रुपये का जुर्माना भी लगाया।