कोर्ट से : चोरी में दो दोषियों को दो साल सात महीने की जेल
अमरोहा। चोरी के मामले में कोर्ट दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए दो साल सात महीने जेल की सजा सुनाई। दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

चोरी के मामले में कोर्ट दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए दो साल सात महीने जेल की सजा सुनाई। दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। मामला थाना सैदनगली क्षेत्र के गांव भदौरा से जुड़ा था। यहां रहने वाले किसान नोशे के घर में साल 2023 में चोरी की घटना हुई थी। मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने कुछ दिन बाद ही घटना का खुलासा कर दिया था। मामले में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था। पकड़े गए आरोपियों की पहचान बछरायूं थाना क्षेत्र के गांव ड्यूटी शेरपुर निवासी सद्दाम व बिजनौर जिले के चांदपुर थाना क्षेत्र के गांव फीना कॉलोनी निवासी गुलफाम के रूप में हुई थी।
मामले की विवेचना तत्कालीन दरोगा बृजेश कुमार सिंह ने की थी। जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। तभी से यह मामला कोर्ट में विचाराधीन था। सुनवाई एसीजेएम प्रथम की कोर्ट में चल रही थी। शुक्रवार को अंतिम सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पत्रावली के अवलोकन व साक्ष्यों के आधार पर दोनों को दोषी करार दिया। दोनों को दो साल सात महीने जेल की सजा सुनाई। एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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