विवाहिता की पीट-पीटकर हत्या करने में पति को उम्रकैद
अमरोहा, संवाददाता। पत्नी की पीट-पीटकर कर हत्या करने वाले पति को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। दोषी पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जमानत पर बा
पत्नी की पीट-पीटकर कर हत्या करने वाले पति को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। दोषी पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जमानत पर बाहर आए दोषी को कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा। हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव बाईखेड़ा निवासी किसान प्रह्लाद ने अपनी बेटी उर्मिला की शादी तीन अप्रैल 2022 को गजरौला थाना क्षेत्र के गांव सुल्तानठेर निवासी लोकेश से की थी। शादी के बाद से ही ससुराल में उर्मिला को दहेज कम लाने का ताना देकर प्रताड़ित किया जाता था। पति मायके से मोबाइल व एलसीडी दिलाने का दबाव बनाता था। विरोध पर उर्मिला के साथ मारपीट करता था। शादी के करीब तीन महीने बाद आठ जुलाई 2022 की सुबह सात बजे उर्मिला की अचानक मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे मायके वालों को उर्मिला का शव बरामदे में चारपाई पर पड़ा मिला। किसान ने दामाद लोकेश पर दहेज की खातिर बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया था। वहीं, लोकेश घर से फरार हो गया था। मृतका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मामले में लोकेश के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। बाद में आरोपी लोकेश को गिरफ्तार कर चालान किया था, फिलहाल वह जमानत पर था। केस की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित प्रथम नाजनीन बानो की कोर्ट में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सर्वेश कुमार शर्मा ने मजबूत पैरवी की। हैरानी की बात ये है कि ट्रायल के दौरान मुकदमे से जुड़े सभी गवाह अपने बयानों से मुकर गए। कोर्ट ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विवाहिता के शरीर पर दर्शाए गए चोटों के निशान को गंभीरता से लिया। इसके लिए सीधे तौर पर पति लोकेश को जिम्मेदार बताया। पत्रावली के अवलोकन व साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने उर्मिला की मौत को दहेज हत्या नहीं बल्कि हत्या करार दिया। शुक्रवार को केस की अंतिम सुनवाई के दौरान कोर्ट ने लोकेश को उम्रकैद के साथ ही दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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