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सिक्कों लेने से मना नहीं कर सकते है बैंक व दुकानदार

बैंक हो या दुकानदार कोई भी सिक्के लेने से मना नहीं कर सकता है। यदि बैंक सिक्के लेने से मना करे, तो सीधे एलडीएम से शिकायत कर सकते है। सिक्के प्रचलन से बाहर होने के बाद आरबीआई के स्पष्ट आदेश है कि जो...

सिक्कों लेने से मना नहीं कर सकते है बैंक व दुकानदार
हिन्दुस्तान टीम,अमरोहाSat, 02 Sep 2017 12:06 AM
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बैंक हो या दुकानदार कोई भी सिक्के लेने से मना नहीं कर सकता है। यदि बैंक सिक्के लेने से मना करे, तो सीधे एलडीएम से शिकायत कर सकते है। सिक्के प्रचलन से बाहर होने के बाद आरबीआई के स्पष्ट आदेश है कि जो बैंक में एक व्यक्ति एक दिन में एक हजार की कीमत के सिक्के जा कर सकता है। बाजार में आए दिन एक रुपए, दो रुपए, पांच रुपए व दस रुपए के सिक्कों का चलन से बाहर होने की अफवाहे उड़ती रहती है। दुकानदार भी बाजार में लोगों को परेशान करते है, सिक्के लेने से मना करते है। बैंक में सिक्के लेकर जाए, तो बैंक वाले सिक्के जमा करने से मना कर देते है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आरबीआई ने भी बैंकों को आदेश जारी कर स्पष्ट निर्देश दिए है कि कोई भी बैंक सिक्के लेने से मना नहीं करेगा। बैंक में कोई भी खातेदार एक दिन में एक हजार रुपए तक के रोजाना सिक्के जमा कर सका है। इससे अधिक भी जमा किए जा सकते है, लेकिन बैंक किसी भी कीमत पर एक हजार तक के सिक्कों को जमा करने से मना नहीं करेगे। एक रुपए, दो रुपए, पांच व दस रुपए के सिक्के चलन से बाहर नहीं हुए है। कोई भी दुकानदार सिक्के लेने से मना हीं कर सकता है। इस मामले में डीएम ने एलडीएम को निर्देश जारी कर कार्रवाई के निर्देश दिए है। बैंक या दुकानदार सिक्के लेने से मना नहीं कर सकते है। इस मामले में आरबीआई ने भी स्पष्ट आदेश दिए है। बैंक सिक्के लेने से मना करते है, तो सीधे उनमें से शिकायत कर सकते है। केसी बोहरा, एलडीएम।

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