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मिलावट के 28 मामलों मे 4.20 लाख का जुर्माना

जिले में खाद्य पदार्थों में मिलावट का खेल नहीं थम रहा है। दूध, मावा, बर्फी, सरसों तेल, मूंगफली दाना, बेसन, गर्म मसाला, चावल किनकी आदि में मिलावट की पुष्टि हुई है। सर्वाधिक दूध के सैंपल अधोमानक आए...

मिलावट के 28 मामलों मे 4.20 लाख का जुर्माना
हिन्दुस्तान टीम,अमरोहाWed, 03 Jul 2019 12:25 AM
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जिले में खाद्य पदार्थों में मिलावट का खेल नहीं थम रहा है। दूध, मावा, बर्फी, सरसों तेल, मूंगफली दाना, बेसन, गर्म मसाला, चावल किनकी आदि में मिलावट की पुष्टि हुई है। सर्वाधिक दूध के सैंपल अधोमानक आए हैं। मिलावट के 28 मामलों में एडीएम कोर्ट ने 4.20 लाख के जुर्माने की कार्रवाई की है। इस कार्रवाई से खलबली मच गई है।

मिश्रित दूध का सैंपल अधोमानक आने पर शेखुपुरा इम्मा निवासी राम अवतार सिंह, खेड़ा अपरौला निवासी इकबाल, मोहल्ला गुजरी निवासी जहीर, गांव ब्रह्माबाद के अमित कुमार, गांव खेड़ा की भूड़ के रियासत, हाकमपुर निवासी जितेंद्र कुमार, गांव पतेवा के विजयपाल सिंह पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना हुआ है। जबकि मोहल्ला शकूरपुर अतरासी निवासी मुकेश कुमार पर मूंगफली दाना अधोमानक आने पर दस हजार का जुर्माना हुआ है। गजरौला के मोहल्ला सुल्तानपुर के नाजिम पर छैना रसगुल्ला अधोमानक आने पर दस हजार का जुर्माना हुआ। बर्फी में मिलावट मिलने पर रमपुरा निवासी लाल सिंह पर दस हजार, अमरोहा के मोहल्ला बटवाल निवासी कामिस पर दस हजार, सरसो का तेल अधोमानक आने पर गांव चौखट निवासी इमामुद्दीन पर दस हजार, अरहर की दाल में मिलावट के मामले में रजबपुर के उबेद अली पर दस हजार का जुर्माना हुआ है। एक नामचीन डेयरी पर एक लाख रुपये का जुर्माना हुआ है। गाय का दूध अधोमानक आने पर जुर्माने की कार्रवाई हुई है। एडीएम गुलाब चंद्र ने बताया कि खाद्य पदार्थों में मिलावट की पुष्टि होने पर संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की गई है। प्रयोगशाला की जांच में खाद्य पदार्थों के सैंपल अधोमानक आए हैं। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज गुप्ता ने बताया कि खाद्य पदार्थों के सैंपल जांच में अधोमानक आने पर संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ एडीएम कोर्ट में वाद दायर कराया गया था। अब एडीएम कोर्ट से जुर्माने की कार्रवाई हुई है।

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