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30 दिन के अंदर देना होगा चुनावी खर्च का ब्योरा

लोकसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को मतगणना की तिथि से तीस दिन के अंदर चुनावी खर्च का पूरा ब्योरा देना होगा। समय पर ब्योरा जमा नहीं करने या कोई भी तथ्य छुपाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीधे आयोग...

30 दिन के अंदर देना होगा चुनावी खर्च का ब्योरा
हिन्दुस्तान टीम,अमरोहाSun, 26 May 2019 12:07 AM
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लोकसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को मतगणना की तिथि से तीस दिन के अंदर चुनावी खर्च का पूरा ब्योरा देना होगा। समय पर ब्योरा जमा नहीं करने या कोई भी तथ्य छुपाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीधे आयोग स्तर से कार्रवाई होगी।

चुनावी खर्च का अंतिम व्यय लेखा तैयार कराने के संबंध में प्रत्याशी व उनके अभिकर्ताओं को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।बता दें कि, भारत निर्वाचन आयोग ने चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा 70 लाख निर्धारित की थी। इसके अंदर ही प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार पर व्यय करना है। चुनाव प्रचार पर जो व्यय हुआ है, उसका पाई-पाई का हिसाब आयोग को देना होगा है। मतदान से पहले चुनाव प्रचार पर जो व्यय हुआ है, उसके तीन मिलान प्रत्याशियों द्वारा कराए जा चुके हैं। अब प्रत्याशियों को अंतिम व्यय लेखा प्रस्तुत करना होगा। मतगणना तिथि से 30 दिन के अंदर चुनावी खर्च का ब्योरा व्यय लेखा टीम के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। अंतिम व्यय लेखा किस तरह तैयार करना है, इस संबंध में प्रत्याशियों को जल्द ही कलक्ट्रेट में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। तीस दिन से पहले व्यय प्रेक्षक खर्चे का मिलान करने जिले पर आएंगे। उनके द्वारा गंभीरता से खर्चे का मिलान किया जाएगा। यदि कोई कमी मिलती है तो प्रत्याशियों को आरओ स्तर से नोटिस दिया जाएगा। नोटिस के बाद भी व्यय अभिलेख दुरुस्त नहीं मिलते है तो संबंधित प्रत्याशी के खिलाफ कार्रवाई को रिपोर्ट आयोग को भेजी जाएगी। आयोग स्तर से संबंधित प्रत्याशी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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