Special Judge Sentences Man to 4 Years for Molesting Minor in Ambedkarnagar बालिका से छेड़खानी में दोषी को चार वर्ष का कठोर कारावास, Ambedkar-nagar Hindi News - Hindustan
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बालिका से छेड़खानी में दोषी को चार वर्ष का कठोर कारावास

Ambedkar-nagar News - अम्बेडकरनगर में एक विशेष न्यायाधीश ने एक आरोपी को चार साल की सजा और छह हजार रुपये का अर्थदंड दिया। यह मामला छह साल पहले का है जब एक बालिका के साथ छेड़खानी की गई थी। दोषी नन्हे वर्मा उर्फ श्याम कुमार...

Newswrap हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगरMon, 15 Sep 2025 10:26 PM
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बालिका से छेड़खानी में दोषी को चार वर्ष का कठोर कारावास

अम्बेडकरनगर, संवाददाता। बालिका से छेड़खानी में दोषी को सोमवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट मोहन कुमार ने चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं छह हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। मामला छह वर्ष पूर्व इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र का है। इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र के डिहवा दौलतपुर गांव में बालिका के साथ दो जुलाई 2019 को उस समय छेड़खानी किया गया था जब शाम को वह शौच लिए जा रही थी। नामजद तहरीर पर गांव के ही नन्हे वर्मा उर्फ श्याम कुमार पुत्र मोतीलाल के विरुद्ध बालिका से छेड़खानी का मुकदमा दर्ज हुआ। सत्र परीक्षण के दौरान विशेष लोक अभियोजक सत्य प्रकाश पांडेय ने बालिका समेत अन्य गवाहों के न्यायालय में परीक्षित कराते हुए कठोर दंड के लिए दलीलें दी जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अपने मुवक्किल के समर्थन में तर्क दिए।

गवाहों के बयान एवं अपराध की गम्भीरता के दृष्टिगत विशेष न्यायाधीश ने बालिका से छेड़खानी में दोषी नन्हे वर्मा उर्फ श्याम कुमार को चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा छह हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा न करने पर दोषी को माह भर का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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