
हत्या में दोषी को आजीवन कारावास, 11 हजार रुपए जुर्माना
संक्षेप: Ambedkar-nagar News - अम्बेडकरनगर में एक हत्या मामले में दोषी प्रवीण उपाध्याय को जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास और 11 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह घटना 23 सितंबर 2017 की है, जब मोहम्मद असलम अपनी पत्नी के साथ बाइक से घर लौट रहे थे। दीपक उर्फ शशिकान्त को साक्ष्य के अभाव में बरी किया गया।
अम्बेडकरनगर, संवाददाता। हत्या में दोषी को सत्र परीक्षण के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश चन्द्रोदय कुमार ने आजीवन कारावास की सजा तथा 11 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। मामला आठ वर्ष पूर्व बेवाना थाना क्षेत्र का है। रामपुर सकरवारी निवासी मोहम्मद असलम पुत्र मोहम्मद मुस्तफा की हत्या 23 सितम्बर 2017 की शाम को उस समय कर दिया गया था जब वह पत्नी सामुल निशा के साथ बाइक से खेत देखकर घर वापस आ रहे थे। सिसवां गांव के बाहर पहुंचने पर सिसवां निवासी प्रवीण उपाध्याय पुत्र संजय उपाध्याय ने बाइक रोक कर गाली-गलौज किया और कुल्लाड़ी से हमला कर दिया।

मौके पर ही मो. असलम की मौत हो गई। हत्या के अपराध में प्रवीण उपाध्याय एवं दीपक उर्फ शशिकान्त के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित हुआ। सत्र परीक्षण के दौरान डीजीसी क्रिमिनल गोविन्द श्रीवास्तव गवाहों को परीक्षित कराते हुए कठोर दंड के लिए दलीलें दी जबकि बचाव पक्ष ने अपने मुवक्किल के समर्थन में तर्क दिए। दोनों पक्षों की ओर से दी गई दलीलों को सुनने के बाद जिला जज ने हत्या में दोषी प्रवीण उपाध्याय को आजीवन कारावास की सजा और 11 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। वहीं दौरान विवेचना प्रकाश में आए आरोपी दीपक उर्फ शशिकान्त को साक्ष्य के अभाव में न्यायाधीश ने दोषमुक्त कर दिया गया।

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