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मासूम से दुराचार के आरोपी को उम्रकैद, 10000 का जुर्माना

अंबेडकरनगर। सात वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुराचार के बहुचर्चित मामले में आरोपित अभियुक्त को सत्र परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट वीरेंद्र कुमार ने गुरुवार को आजीवन...

मासूम से दुराचार के आरोपी को उम्रकैद, 10000 का जुर्माना
Newswrapहिन्दुस्तान टीम,अंबेडकर नगरFri, 24 Jul 2020 03:02 AM
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अंबेडकरनगर। सात वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुराचार के बहुचर्चित मामले में आरोपित अभियुक्त को सत्र परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट वीरेंद्र कुमार ने गुरुवार को आजीवन कारावास की सजा एवं तथा 10 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। मामला डेढ़ वर्ष पूर्व अलीगंज थाना क्षेत्र का है।

मासूम बच्ची के साथ 14 अक्तूबर 2018 को उस समय दुराचार हुआ था जब वह खेल रही थी। बालिका को बहला-फुसलाकर छत के ऊपर ले जाकर दुराचार किया गया था। बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनकर परिजनों ने दौड़ाया तो आरोपी भाग निकला था। इस मामले में कस्बा पश्चिम निवासी संतोष कुमार गुप्त पुत्र राधेश्याम के विरुद्ध दुराचार का मुकदमा दर्ज हुआ था। सत्र परीक्षण के दौरान एडीजीसी क्रिमिनल सुभाष चंद वर्मा ने बालिका समेत सात गवाह परीक्षित कराते हुए कठोर दंड के लिए जिला एवं बहस की, जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने दलीलें दी। गवाहों के बयान एवं अपराध की गंभीरता के दृष्टिगत विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने मासूम बच्ची के साथ दुराचार करने के अभियुक्त संतोष कुमार गुप्त को आजीवन कारावास की सजा एवं 10 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। न्यायाधीश ने अर्थदंड की धनराशि जमा करने और उसमें से आधी धनराशि पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया है।

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