बाबा समेत तीन के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

Feb 25, 2026 04:13 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगर
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Ambedkar-nagar News - अम्बेडकरनगर में शराब ठेका दिलाने के नाम पर 50 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर इब्राहिमपुर थानाध्यक्ष ने तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की है। आरोप है कि बाबा गोरखनाथ दास ने ठेका दिलाने के नाम पर पैसे मांगे और बाद में धोखा दिया।

बाबा समेत तीन के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

अम्बेडकरनगर, संवाददाता। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुधा यादव के आदेश पर शराब ठेका दिलाने के नाम पर 50 लाख रुपए ठगी करने के मामले में इब्राहिमपुर थानाध्यक्ष ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। धोखाधड़ी करने के मामले में बाबा गोरखनाथ समेत तीन लोगों को आरोपी बनाया है। थानाध्यक्ष आशुतोष शर्मा ने बताया कि अदालत के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दिया गया है। सीजेएम की अदालत में अमेठी जिले के शहरी थाना निवासी रवीन्द्र कुमार सिंह पुत्र देवी प्रसाद सिंह ने प्रार्थना पत्र देकर इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र के तुलसीपुर निवासी निन्यानंद तिवारी व देवानंद तिवारी पुत्रगण रामदेव तिवारी एवं सुल्तानपुर जिले के गोसाईगंज थाना क्षेत्र के बुलाकी का पुरवा निवासी बाबा गोरखनाथ दास पुत्र जमुना प्रसाद पांडेय का विपक्षी बनाया।

कहा कि वर्ष 2022 में बाबा गोरखनाथ दास से अपने घर बुलाकर भागवत कथा कराया था। कथा के कुछ समय बाद बाबा ने शराब ठेका का प्रस्ताव रखते हुए नित्यानंद तिवारी के घर लेकर आए जहां दोनों भाइयों ने मिलकर ठेका दिलाने के नाम पर एक करोड़ तीस लाख रुपए की मांग किया जिस पर रवीन्द्र ने भुगतान किया। ठेका न मिलने पर 80 लाख रुपए तो खाते में वापस लौटा दिया और शेष भुगतान के लिए बैंका चेक दिया किन्तु खाता बंद होने के चलते भुगतान नहीं हो सका। भुगतान न होने पर जब 14 अक्तूबर 2025 को अपने दो मित्रों के साथ विपक्षी के घर गया तो वहां पर गाली-गलौज करते हुए मारपीट भी किया। सीजेएम ने विपक्षीगणों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश इब्राहिमपुर थानाध्यक्ष को बीते 16 फरवरी को दिया था।

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