मारपीट के दोनों आरोपी दंडित
Feb 28, 2026 05:07 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगर
Ambedkar-nagar News - अम्बेडकरनगर में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन की सख्त पैरवी के परिणामस्वरूप, एसडीएफटीसी/एसीजेएम की अदालत ने 2010 में राजेसुल्तानपुर में हुई मारपीट के मामले में मंजित और राजू को एक-एक हजार रुपए का अर्थदंड लगाया। यह आरोपितों के दंडित होने की प्रक्रिया को दर्शाता है।

अम्बेडकरनगर। मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार की जा रही सख्त पैरवी का परिणाम है कि आपराधिक मामलों में आरोपितों के दंडित होने का सिलसिला जारी है। एसडीएफटीसी/ एसीजेएम की अदालत ने राजेसुल्तानपुर में वर्ष-2010 में दर्ज मारपीट के आरोप में टंडवा शुक्ल निवासी मंजित पुत्र राम सूरत एवं राजू पुत्र हरीलाल को एक-एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।
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