Ambedkar Nagar News: पति-पत्नी समेत पांचों आरोपितों को न्यायाधीश ने किया दंडित
Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर में चोरी और मारपीट के चार मामलों में पति-पत्नी समेत पांच आरोपियों को अलग-अलग दंड दिया गया। विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज मामलों के तहत अदालत ने अभियुक्तों पर अर्थदंड और न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। यह सभी मामले 2003 से 2006 के बीच के हैं।

Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर, विधि संवाददाता। चोरी व मारपीट के चार अलग-अलग मामलों में अदालत ने पति-पत्नी समेत पांचों दोषियों को अलग-अलग दंड से दंडित करते हुए जुर्माना लगाया। जलालपुर कोतवाली, भीटी एवं मालीपुर थाने पर बीते वर्षों में मुकदमा दर्ज हुआ था। सीजेएम की अदालत ने चोरी के अपराध में दोषी जलालपुर कोतवाली क्षेत्र के पेठिया निवासी सत्येन्द्र प्रसाद द्विवेदी पुत्र राम शब्द को जेल में बिताई गई अवधि के साथ दो हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। वर्ष-2004 में जलालपुर कोतवाली में आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था। जेडी सेकेंड/जेएम की अदालत ने भीटी थाने वर्ष-2006 में दर्ज मारपीट के अपराध में दोषी खानडीह मिझौड़ा निवासी मो. इस्लाम पुत्र महबूब अली एवं रेशमा पत्नी महबूब अली को न्यायालय उठने तक की सजा के साथ एक हजार आठ सौ रुपए अर्थदंड तथा भीटी थाने में वर्ष-2004 में दर्ज मारपीट में दोषी परवरभारी निवासी श्यामवली, राजबली एवं राजपति पुत्रगण रामचरन उर्फ रामचैन को न्यायालय उठने तक की सजा के साथ 2250 रुपए अर्थदंड से दंडित किया।
एसीजे/जेडीप्रथम ने मारपीट के अपराध में मालीपुर थाने में वर्ष-2003 में जफ्फरपुर मुर्गजार निवासी कल्लू पांडेय पुत्र ताराशंकर पांडेय को न्यायालय उठने तक की सजा के साथ ढाई हजार रुपए जुर्माना लगाया।


