दो शातिर चोरों की जमानत अर्जी खारिज
अम्बेडकरनगर में चोरी के आरोपित दो शातिर चोरों की जमानत अर्जी सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी। ये दोनों चोर 14 अप्रैल को कटका थाना क्षेत्र में एक घर से 65 हजार रुपए चुरा कर भागे थे। अभियोजन ने उनके आपराधिक इतिहास को देखते हुए जमानत का विरोध किया।

अम्बेडकरनगर, विधि संवाददाता। चोरी के माल के साथ गिरफ्तार हुए दोनों शातिर चोरों की जमानत अर्जी सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दी। मामला माह भर पूर्व कटका थाना क्षेत्र का है। कटका थाना क्षेत्र में बिजेन्द्र बहादुर के यहां शातिर चोरों ने बीते माह 14 अप्रैल को दरवाजे की कुंडी निकाल कर करीब 65 हजार रुपए उड़ा दिया था। दौरान विवेचना खीरी जनपद के ईशानगर थाना क्षेत्र के कैरानी निवासी सोबरन पुत्र दर्शन एवं एवं दामूबीहड़ निवासी हरदम पुत्र विशेष्वर का नाम प्रकाश में आया और दोनों ने सत्र न्यायालय में जमानत अर्जी दी। सोबरन की जमानत अर्जी पर अभियोजन ने विरोध करते हुए कहा कि 16 मुकदमों का जबकि हरदम के विरुद्ध दर्जन भर मुकदमों का आपराधिक इतिहास है जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अपने मुवक्किल के समर्थन में दलीलें दी।
दोनों पक्षों की ओर से दिए गए दलीलों को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश ने आरोपी सोबरन एवं हरदम की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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