दो शातिर चोरों की जमानत अर्जी खारिज

हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगर
Follow us on Google News
share

अम्बेडकरनगर में चोरी के आरोपित दो शातिर चोरों की जमानत अर्जी सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी। ये दोनों चोर 14 अप्रैल को कटका थाना क्षेत्र में एक घर से 65 हजार रुपए चुरा कर भागे थे। अभियोजन ने उनके आपराधिक इतिहास को देखते हुए जमानत का विरोध किया।

दो शातिर चोरों की जमानत अर्जी खारिज

अम्बेडकरनगर, विधि संवाददाता। चोरी के माल के साथ गिरफ्तार हुए दोनों शातिर चोरों की जमानत अर्जी सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दी। मामला माह भर पूर्व कटका थाना क्षेत्र का है। कटका थाना क्षेत्र में बिजेन्द्र बहादुर के यहां शातिर चोरों ने बीते माह 14 अप्रैल को दरवाजे की कुंडी निकाल कर करीब 65 हजार रुपए उड़ा दिया था। दौरान विवेचना खीरी जनपद के ईशानगर थाना क्षेत्र के कैरानी निवासी सोबरन पुत्र दर्शन एवं एवं दामूबीहड़ निवासी हरदम पुत्र विशेष्वर का नाम प्रकाश में आया और दोनों ने सत्र न्यायालय में जमानत अर्जी दी। सोबरन की जमानत अर्जी पर अभियोजन ने विरोध करते हुए कहा कि 16 मुकदमों का जबकि हरदम के विरुद्ध दर्जन भर मुकदमों का आपराधिक इतिहास है जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अपने मुवक्किल के समर्थन में दलीलें दी।

दोनों पक्षों की ओर से दिए गए दलीलों को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश ने आरोपी सोबरन एवं हरदम की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

Hindustan

लेखक के बारे में

Hindustan
हिन्दुस्तान भारत का प्रतिष्ठित समाचार पत्र है। इस पेज पर आप उन खबरों को पढ़ रहे हैं, जिनकी रिपोर्टिंग अखबार के रिपोर्टरों ने की है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।