Ambedkar Nagar News: तीन अलग-अलग मामलों में दो भाई समेत सात आरोपी दंडित
Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर की सीजेएम अदालत ने तीन अलग-अलग मामलों में दो भाई सहित सात दोषियों को अर्थदंड से दंडित किया। जलालपुर और अकबरपुर कोतवाली में 1992 और 2004 के बीच दर्ज आपराधिक मुकदमे में इन सभी पर दोष सिद्ध हुआ। कुछ को सजा के साथ अर्थदंड भी लगाया गया।

Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर, विधि संवाददाता। सीजेएम की अदालत ने तीन अलग-अलग मामलों में दो भाई समेत सातों दोषियों को अलग-अलग अर्थदंड से दंडित किया। जलालपुर कोतवाली एवं अकबरपुर कोतवाली में दो दशक पूर्व आपराधिक मुकदमें दर्ज हुए थे। सीजेएम की अदालत ने मारपीट में दोषी कटका थाना क्षेत्र के भियांव सैदपुर निवासी सुभाष निषाद पुत्र रामचरित्र को जुर्म स्वीकृति के आधार पर न्यायालय उठने तक की सजा के साथ चार हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया। आरोपी के विरुद्ध वर्ष-2004 में जलालपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था। अकबरपुर कोतवाली में वर्ष-1992 दर्ज घर में घुसकर मारपीट करने के मुकदमें में प्रहलादपट्टी निवासी नन्हे उर्फ राजेश व दिलीप पुत्रगण राममूरत पांडेय, रामशकल एवं लालजी पुत्रगण रामकरन और आनंद पुत्र प्रभुनाथ को तीन हजार रुपए अर्थदंड, अकबरपुर कोतवाली में ही वर्ष-1996 में दर्ज मुकदमें में जैतपुर थाना क्षेत्र के रकबा निवासी सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव पुत्र देवीशरण लाल श्रीवास्तव को न्यायालय उठने तक की सजा के साथ डेढ़ हजार रुपए सीजेएम ने जुर्माना लगाया।


