Ambedkar Nagar News: छात्र की मौत के नौ साल बाद पीड़ित परिवार को मिली बड़ी राहत
Ambedkar Nagar News: इब्राहीमपुर थाना क्षेत्र में 2017 में सड़क दुर्घटना में मृतक आज़ाद वर्मा के परिवार को बीमा कंपनी से लगभग 8 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति मिलेगी। यह राशि उसकी मां और भाई की आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगी। न्यायालय ने बीमा कंपनी को 7,95,760 रुपये की क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है।

Ambedkar Nagar News: इंदईपुर, संवाददाता। इब्राहीमपुर थाना क्षेत्र के एनटीपीसी गेट नंबर 34 पर सड़क दुर्घटना में आजाद वर्मा के मौत के 9 वर्ष बाद क्षतिपूर्ति के रूप में बीमा कंपनी से मिलने वाले लगभग 8 लाख रुपए से मृतक के मां व भाई की आर्थिक हालात सुधरेगा। बीमा कंपनी का यह पैसा उनके तंगी पर मरहम का काम करेगा।
दुर्घटना का विवरण
इब्राहीमपुर थाना क्षेत्र के हूसेपुर के निवासी आजाद वर्मा पुत्र परमदेव वर्मा बीएससी का छात्र था। आजाद अपने मोटरसाइकिल से 2 मई 2017 को बाजार जा रहे थे कि एनटीपीसी गेट नंबर 34 के पास पहुंचते ही सामने से अनियंत्रित गति से आ रही ट्रक संख्या यूपी 50 बीटी 5273 के चालक ने आजाद वर्मा की मोटरसाइकिल में टक्कर मार दिया था। टक्कर लगने के बाद आजाद की मौके पर ही मौत हो गयी थी।
मामले का कानूनी पहलू
मामले में मृतक आजाद के भाई सोनेलाल ने वाहन व चालक के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करवाया था। मामले में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण अयोध्या में योजित होने के बाद हादसा करने वाली वाहन बीमायुक्त मिला। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के अधिवक्ता ने मृतक की आय एवं हादसे को लेकर कई प्रश्न चिन्ह लगाए लेकिन वादी के अधिवक्ता अमर बहादुर सिंह की दलीलों एवं साक्ष्य उनके प्रश्नचिन्ह पर भारी पड़ गया।
न्यायालय के आदेश
न्यायालय ने मृतक की मां उर्मिला व भाई सोनेलाल को सुनवाई करते हुए बीमा कंपनी पर 7 लाख 95 हजार 760 रुपए क्षतिपूर्ति का आदेश दिया। इसके अलावा 2020 से वाद आयोजित होने की तिथि से भुगतान किए जाने तक क्षतिपूर्ति की धनराशि पर सात फीसदी ब्याज सहित भुगतान करने के लिए निर्देशित किया। इस संबंध में वादी पक्ष के अधिवक्ता अमर बहादुर सिंह ने बताया कि बीमा कंपनी को 60 दिन में उक्त धनराशि का भुगतान करने को कहा गया है। इसमें पीड़ित को मिलने वाली धनराशि का 50% भुगतान बैंक खाते में मिलेगा, शेष राष्ट्रीयकृत बैंक खाते में सावधि योजना के तहत 5 वर्ष के लिए निवेशित की जाएगी।


