Ambedkar Nagar News: छात्र की मौत के नौ साल बाद पीड़ित परिवार को मिली बड़ी राहत

हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगर
Follow us on Google News
share

Ambedkar Nagar News: इब्राहीमपुर थाना क्षेत्र में 2017 में सड़क दुर्घटना में मृतक आज़ाद वर्मा के परिवार को बीमा कंपनी से लगभग 8 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति मिलेगी। यह राशि उसकी मां और भाई की आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगी। न्यायालय ने बीमा कंपनी को 7,95,760 रुपये की क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है।

Ambedkar Nagar News: छात्र की मौत के नौ साल बाद पीड़ित परिवार को मिली बड़ी राहत

Ambedkar Nagar News: इंदईपुर, संवाददाता। इब्राहीमपुर थाना क्षेत्र के एनटीपीसी गेट नंबर 34 पर सड़क दुर्घटना में आजाद वर्मा के मौत के 9 वर्ष बाद क्षतिपूर्ति के रूप में बीमा कंपनी से मिलने वाले लगभग 8 लाख रुपए से मृतक के मां व भाई की आर्थिक हालात सुधरेगा। बीमा कंपनी का यह पैसा उनके तंगी पर मरहम का काम करेगा।

दुर्घटना का विवरण

इब्राहीमपुर थाना क्षेत्र के हूसेपुर के निवासी आजाद वर्मा पुत्र परमदेव वर्मा बीएससी का छात्र था। आजाद अपने मोटरसाइकिल से 2 मई 2017 को बाजार जा रहे थे कि एनटीपीसी गेट नंबर 34 के पास पहुंचते ही सामने से अनियंत्रित गति से आ रही ट्रक संख्या यूपी 50 बीटी 5273 के चालक ने आजाद वर्मा की मोटरसाइकिल में टक्कर मार दिया था। टक्कर लगने के बाद आजाद की मौके पर ही मौत हो गयी थी।

मामले का कानूनी पहलू

मामले में मृतक आजाद के भाई सोनेलाल ने वाहन व चालक के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करवाया था। मामले में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण अयोध्या में योजित होने के बाद हादसा करने वाली वाहन बीमायुक्त मिला। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के अधिवक्ता ने मृतक की आय एवं हादसे को लेकर कई प्रश्न चिन्ह लगाए लेकिन वादी के अधिवक्ता अमर बहादुर सिंह की दलीलों एवं साक्ष्य उनके प्रश्नचिन्ह पर भारी पड़ गया।

न्यायालय के आदेश

न्यायालय ने मृतक की मां उर्मिला व भाई सोनेलाल को सुनवाई करते हुए बीमा कंपनी पर 7 लाख 95 हजार 760 रुपए क्षतिपूर्ति का आदेश दिया। इसके अलावा 2020 से वाद आयोजित होने की तिथि से भुगतान किए जाने तक क्षतिपूर्ति की धनराशि पर सात फीसदी ब्याज सहित भुगतान करने के लिए निर्देशित किया। इस संबंध में वादी पक्ष के अधिवक्ता अमर बहादुर सिंह ने बताया कि बीमा कंपनी को 60 दिन में उक्त धनराशि का भुगतान करने को कहा गया है। इसमें पीड़ित को मिलने वाली धनराशि का 50% भुगतान बैंक खाते में मिलेगा, शेष राष्ट्रीयकृत बैंक खाते में सावधि योजना के तहत 5 वर्ष के लिए निवेशित की जाएगी।

सामान्य प्रश्न

क्षतिपूर्ति की राशि कितनी है?
क्षतिपूर्ति की राशि 7 लाख 95 हजार 760 रुपए है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

Hindi NewsUP Newsअंबेडकर नगरAmbedkar Nagar News: छात्र की मौत के नौ साल बाद पीड़ित परिवार को मिली बड़ी राहत