गैरइरादतन हत्या के आरोपी पति को 10 वर्ष का सश्रम कारावास
अदालत दहेज के लिए विवाहिता को किया जाता था प्रताड़ित तीन बच्चों की मां

अदालत
दहेज के लिए विवाहिता को किया जाता था प्रताड़ित
तीन बच्चों की मां थी विवाहिता
अम्बेडकरनगर, संवाददाता। गैरइरादतन हत्या के आरोपी पति को सत्र परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित प्रथम अभिषेक कुमार श्रीवास्तव ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 25 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। मामला दशक भर पूर्व इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र के ऐनवां गांव का है।
ऐनवां की विवाहिता भुट्टन को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था जिससे क्षुब्ध होकर विवाहिता ने मुकदमा पंजीकृत कराया तथा गुजारा भत्ता का भी मुकदमा किया। मुकदमें से निजात पाने के लिए वर्ष 2010 में सुलह हुआ और भुट्टन तीनों बच्चों के साथ ससुराल गई। पति फिरोज अहमद, ससुर मो. शमीम, सास बदरूनिशा, ननद जुबेदा खातून एवं देवर भोला उर्फ अफरोज ने विवाहिता भुट्टन को जमकर मारा-पीटा और एक जुलाई 2010 को नौतम अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में उसकी मौत हो जाने पर उसे छोड़कर सभी लोग भाग गए।
सत्र परीक्षण के दौरान एडीजीसी क्रिमिनल दिलीप कुमार सिंह ने वादी मुकदमा समेत आठ गवाह परीक्षित कराते हुए कठोर दंड के लिए दलीलें दी जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अपने मुवक्किल के समर्थन में तर्क दिए। गवाहों के बयान एवं अपराध की गम्भीरता के दृष्टिगत गैरइरादतन हत्या के आरोपी पति को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 25 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। अन्य दो अपराध में भी न्यायाधीश ने अभियुक्त को क्रमश: तीन वर्ष पांच हजार रुपए एवं एक वर्ष एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। आरोपित अर्थदंड की 60 प्रतिशत धनराशि वादी मुकदमा को दिए जाने का भी आदेश दिया। अन्य आरोपितों को न्यायाधीश ने सभी अपराधों से दोषमुक्त कर दिया।
