शहर से बाहर क्यों नहीं शिफ्ट हुईं डेयरियां : हाईकोर्ट
हाईकोर्ट ने डेयरियों को प्रयागराज शहर से बाहर कैटल कालोनी में शिफ्ट करने के मामले में राज्य सरकार, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, पीडीए उपाध्यक्ष व नगर आयुक्त सहित 575 डेयरी मालिकों को नोटिस जारी किया है।...
हाईकोर्ट ने डेयरियों को प्रयागराज शहर से बाहर कैटल कालोनी में शिफ्ट करने के मामले में राज्य सरकार, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, पीडीए उपाध्यक्ष व नगर आयुक्त सहित 575 डेयरी मालिकों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने नगर आयुक्त को डेयरी मालिकों की सूची 10 दिन में सीजेएम के यहां प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है और अगली सुनवाई पर नोटिस तामीला के संबंध में जानकारी मांगी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल एवं न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान जनहित याचिका पर दिया है। मेरठ में डेयरियां शहर से बाहर शिफ्ट करने के मामले की सुनवाई के दौरान प्रयागराज शहर में छुट्टा जानवरों के कारण हो रही असुविधा व दुर्घटना का मुद्दा कोर्ट में उठाया गया। नगर निगम के अधिवक्ता एसडी कौटिल्य ने कोर्ट को बताया कि नगर निगम प्रयागराज ने डेयरियों को शहर से बाहर कैटल कॉलोनी में शिफ्ट करने की काफी कोशिश की है। क्योंकि राज्य सरकार ने 20 अप्रैल 2016 के शासनादेश से नगर निगम क्षेत्र के बाहर कैटल कालोनी बनाने का नीतिगत निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि शहर में 575 डेयरियां हैं जिनके लाइसेंस निगम ने निरस्त कर दिए हैं। डेयरी मालिक अब अवैध रूप से शहर में डेयरी चला रहे हैं ।
कोर्ट ने कहा कि पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के भोपाल व इंदौर शहर में वर्षों पहले डेयरियां शहर से बाहर शिफ्ट हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मिल्कमैन कालोनी विकास समिति के मामले में शहर में जानवरों के छुट्टा घूमने पर नियंत्रण के आदेश दिए हैं। ऐसे में कोर्ट ने शहर से डेयरियां शिफ्ट करने के मामले में अधिकारियों की विफलता को देखते हुए स्वतः संज्ञान जनहित याचिका कायम करते हुए पक्षकारों को तीन सप्ताह में स्पष्टीकरण के साथ हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका पर अगली सुनवाई 15 नवंबर को होगी।