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गवाही से गैरहाजिर सीओ के खिलाफ वारंट

23 वर्ष पुराने दलित उत्पीड़न के मुकदमे में गवाही देने के लिए दो सीओ को फुर्सत नहीं मिली...

गवाही से गैरहाजिर सीओ के खिलाफ वारंट
हिन्दुस्तान टीम,इलाहाबादThu, 09 Jan 2020 01:38 PM
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23 वर्ष पुराने दलित उत्पीड़न के मुकदमे में गवाही देने के लिए दो सीओ को फुर्सत नहीं मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। उल्लेखनीय है कि 5 आरोपियों में से तीन की मृत्यु हो चुकी है।

दलित उत्पीड़न मामलों की विशेष न्यायालय के जज इंद्रजीत सिंह ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज को आदेश दिया है कि मुकदमे के गवाह सीओ बनवारी लाल एवं सीओ सुधा सिंह (जो एसपी सिटी नोएडा हैं) को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जाए। मामले की सुनवाई 1 फरवरी को होगी। अदालत ने यह आदेश एडीजीसी श्रीप्रकाश शुक्ल एवं मारुतिनंद मिश्र की दलीलें सुनने एवं थाना फूलपुर की आख्या को देखने के बाद दिया।

फूलपुर थाने में अदालत के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें भूलन निवासी ग्राम कनौजा कला थाना फूलपुर ने आरोप लगाया कि 9 मार्च 1997 को सुबह 10:00 बजे उसके घर में घुसकर बलवा किया गया। मारपीट की गई, धमकी दी गई, उसकी दीवार गिरा दी गई। पुलिस ने विवेचना के पश्चात इस मामले में राजेंद्र प्रसाद, फूलचंद्र, दिनेश कुमार, बिहारी, दूधनाथ, जगन्नाथ के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया। मुकदमे के दौरान बिहारी, दूधनाथ और जगन्नाथ की मृत्यु हो गई। इस मुकदमे में सभी गवाहों का बयान दर्ज हो चुका है। मात्र इस मुकदमे की विवेचना करने वाले दो गवाह शेष हैं इन दोनों गवाहों के खिलाफ 9 अप्रैल 2019 को पहली बार गैर जमानती वारंट जारी हुआ था। तब से लगातार इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो रहा है, परंतु यह दोनों गवाही में उपस्थित नहीं हो रहे हैं।

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