ट्रेंडिंग न्यूज़

Hindi News उत्तर प्रदेशमृतक आश्रित को योग्यता के आधार पर नौकरी का हक

मृतक आश्रित को योग्यता के आधार पर नौकरी का हक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की मृत्यु पर उसके आश्रित को उसी श्रेणी में नियुक्त करने के प्रस्ताव को नियमावली के विपरीत करार देते हुए कहा कि मृतक आश्रित को अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी...

मृतक आश्रित को योग्यता के आधार पर नौकरी का हक
हिन्दुस्तान टीम,इलाहाबादThu, 04 Oct 2018 12:56 PM
ऐप पर पढ़ें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की मृत्यु पर उसके आश्रित को उसी श्रेणी में नियुक्त करने के प्रस्ताव को नियमावली के विपरीत करार देते हुए कहा कि मृतक आश्रित को अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी पाने का अधिकार है।

यह आदेश न्यायमूर्ति गोविंद माथुर एवं न्यायमूर्ति सीडी सिंह की खंडपीठ ने मुजफ्फरनगर की प्रेमलता को विशेष अपील पर अधिवक्ता कैलाश प्रकाश पांडेय व अन्य को सुनकर दिया। कोर्ट ने याची की योग्यता को देखते हुए तृतीय श्रेणी पद पर नियुक्ति पर विचार करने का निर्देश दिया है। साथ ही एकल पीठ के आदेश को रद्द कर दिया है। एकलपीठ ने पुलिस विभाग द्वारा याची के लिए चतुर्थ श्रेणी पद पर नियुक्ति के प्रस्ताव को सही मानते हुए याचिका खारिज कर दी थी।

मामले के तथ्यों के अनुसार अविनाश कुमार की मौत की बाद उसकी विधवा ने आश्रित कोटे में नियुक्ति के लिए आवेदन किया। स्नातक डिग्री होने के कारण उसने तृतीय श्रेणी पद पर नियुक्ति की मांग की। विभाग में तकनीकी पद के लिए निर्धारित योग्यता आईटीआई न होने के कारण दूसरे विभाग में दूसरे पद पर अर्जी देने का सुझाव दिया गया । फिर अर्जी देने पर कहा गया कि पति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे इसलिए समान पद पर ही उसकी नियुक्ति की जा सकती है। याची का कहना था कि उसकी योग्यता के अनुसार उचित पद पर नियुक्ति दी जाए।

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें