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पट्टे खत्म कर तालाब से कब्जे हटाएं :हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सूबे में 1951-52 के राजस्व अभिलेखों में दर्ज तालाबों से अतिक्रमण हटाकर और वहां दिए गए पट्टे समाप्त कर उन्हें बहाल करने का निर्देश दिया...

पट्टे खत्म कर तालाब से कब्जे हटाएं :हाईकोर्ट
Newswrapहिन्दुस्तान टीम,इलाहाबादTue, 05 Nov 2019 08:12 PM
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सूबे में 1951-52 के राजस्व अभिलेखों में दर्ज तालाबों से अतिक्रमण हटाकर और वहां दिए गए पट्टे समाप्त कर उन्हें बहाल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मुख्य सचिव को राजस्व परिषद के चेयरमैन के परामर्श से इस संदर्भ में एक मॉनीटरिंग कमेटी गठित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल एवं न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने सपोर्ट इंडिया वेलफेयर सोसाइटी आगरा की जनहित याचिका पर दिया है।

कोर्ट ने कहा है प्रदेश के प्रत्येक जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) को आदेश दें कि तालाबों की सूची तैयार करें और उन पर हुए अतिक्रमण का भी खाका तैयार करें तथा तालाबों से अतिक्रमण हटाकर बहाली रिपोर्ट पेश करें। कोर्ट ने सभी जिलाधिकारियों को तालाबों से अतिक्रमण हटाकर उनकी पुनर्बहाली करने का आदेश दिया है। साथ ही मुख्य सचिव द्वारा गठित मॉनीटरिंग कमेटी को प्रत्येक छह माह में कार्रवाई रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने कमेटी को भी तीन या चार माह में बैठक करने और तालाबों की बहाली की रिपोर्ट पर विचार करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि मॉनीटरिंग कमेटी में हाईकोर्ट के रिटायर न्यायमूर्ति रामसूरत राम मौर्य को भी आमंत्रित किया जाए। साथ ही पहले से गठित राज्य स्तरीय व जिला स्तरीय समितियां भी अपनी रिपोर्ट नवगठित कमेटी को हैं। कोर्ट ने कहा कि राज्य के अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के आदेशों के पालन में घोर लापरवाही बरती है। और अब भी अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरती जाती है तो उनके खिलाफ संबंधित नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाए।

कोर्ट ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 18 साल बीत जाने के बाद भी उसका पालन नहीं किया जा रहा है। यह जनहित याचिका आगरा के राजपुर गांव में प्लाट संख्या 253 व 254 स्थित तालाब को लेकर दाखिल की गई थी। कोर्ट ने जिलाधिकारी आगरा को तालाब बहाल कर अपनी रिपोर्ट तीन माह के भीतर महानिबंधक के समक्ष पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा यदि किसी तालाब पर पट्टे दिए गए हैं तो जिलाधिकारी कानूनी कार्रवाई करें और अवैध कब्जे हटाकर उसे बहाल किया जाए।

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