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मानवाधिकार आयोग के आदेश पर हस्तक्षेप से इनकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फतेहपुर जिले के जहानाबाद कस्बे के निवासी अंसारुल हक को एक लाख रुपये मुआवजा देने के राज्य मानवाधिकार आयोग के आदेश पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति बीके...

मानवाधिकार आयोग के आदेश पर हस्तक्षेप से इनकार
हिन्दुस्तान टीम,इलाहाबादFri, 15 Nov 2019 01:44 PM
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फतेहपुर जिले के जहानाबाद कस्बे के निवासी अंसारुल हक को एक लाख रुपये मुआवजा देने के राज्य मानवाधिकार आयोग के आदेश पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति बीके नारायण एवं न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की खंडपीठ ने राज्य सरकार की याचिका को ख़ारिज करते हुए दिया है। वर्ष 2016 में मकर संक्रांति के दिन हुए बलबे में अंसारुल हक़ की एक आंख की रोशनी चली गई थी और सिर में गंभीर चोट लगी थी। उसे मुआवजे के तौर पर 20 हजार रुपये दिए गए। बाद में शिकायत पर राज्य मानवाधिकार आयोग ने उसे एक लाख रुपये दिए जाने का आदेश दिया। राज्य सरकार ने इसी आदेश को चुनौती दी थी। कोर्ट ने आयोग के आदेश को कानून के विपरीत नहीं माना और संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उसपर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

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