राजूपाल हत्याकांड में अतीक की दूसरी जमानत अर्जी खारिज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड में पूर्व सांसद अतीक अहमद की दूसरी जमानत अर्जी खारिज कर दी...
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड में पूर्व सांसद अतीक अहमद की दूसरी जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति विपिन सिन्हा ने दिया है। मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई कर रही है। सीबीआई की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि अतीक अहमद के खिलाफ 75 से अधिक आपराधिक मुकदमे हैं। अतीक को शुआट्स नैनी में हमले के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इसके बाद अतीक ने देवरिया जेल में रहते हुए लखनऊ के व्यवसायी को जेल में बुलाकर फिरौती मांगी और मारापीटा। उन्होंने यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप पर अतीक को अहमदाबाद जेल में रखा गया है।
गौरतलब है कि 25 जनवरी 2005 को राजू पाल की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी। राजू पाल की पत्नी पूर्व विधायक पूजा पाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया।