नाबालिग भतीजी से दुराचार में उम्रकैद
पोक्सो अधिनियम की विशेष अदालत ने नाबालिग भतीजी से दुराचार करने के आरोपी चाचा को उम्रकैद की सजा एवं 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। धनराशि जमा होने पर तीन चौथाई धनराशि पीड़िता को बतौर प्रति कर...
पोक्सो अधिनियम की विशेष अदालत ने नाबालिग भतीजी से दुराचार करने के आरोपी चाचा को उम्रकैद की सजा एवं 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। धनराशि जमा होने पर तीन चौथाई धनराशि पीड़िता को बतौर प्रति कर प्रदान की जाएगी।
यह आदेश विशेष जज आलोक कुमार शुक्ल ने एडीजीसी राजेश गुप्त एवं आरोपित मुन्ना यादव के अधिवक्ता के तर्कों को सुन कर दिया। अदालत ने कहा कि पीड़िता का बयान, मेडिकल रिपोर्ट व अन्य साक्ष्य से आरोपित मुन्ना यादव के विरुद्ध पोक्सो एक्ट की धारा 6 एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत आरोप साबित होता है, इसलिए दंडित किए जाने के योग्य है।
झूंसी थाने में पीड़िता के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया था कि एक मई 2013 को उसकी 10 साल की बेटी छत पर सो रही थी। रात पौने एक बजे उसका भाई मुन्ना यादव छत पर पहुंचा और उसकी पुत्री के साथ जबरन दुराचार किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के उपरांत पीड़िता का मेडिकल कराया और मजिस्ट्रेट के समक्ष उसका कलमबंद बयान दर्ज कराया। विवेचना के पश्चात मुन्ना यादव के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया।