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न्यायिक अधिकारी निजी वाहनों पर न लिखें पदनाम : चीफ जस्टिस

इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने सूबे के न्यायिक अधिकारियों के लिए एक सर्कुलर जारी कर उनसे कहा है कि अपने निजी वाहनों पर पदनाम न...

न्यायिक अधिकारी निजी वाहनों पर न लिखें पदनाम : चीफ जस्टिस
हिन्दुस्तान टीम,इलाहाबादWed, 04 Sep 2019 02:17 AM
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इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने सूबे के न्यायिक अधिकारियों के लिए एक सर्कुलर जारी कर उनसे कहा है कि अपने निजी वाहनों पर पदनाम न लिखें।

दो सप्ताह में न्यायिक अधिकारियों के लिए चीफ जस्टिस का यह दूसरा आदेश है।इस सर्कुलर के अनुसार इसके पूर्व भी इस आशय का परिपत्र जारी कर प्राइवेट वाहनों पर पदनाम न लिखने को लेकर चीफ जस्टिस की तरफ से चार बार निर्देश जारी किया जा चुका है। इस बार सर्कुलर में निर्देश जारी कर पूर्व के आदेशों का पालन करने को कहा गया है।

महानिबंधक मयंक कुमार जैन की ओर से जारी सर्कुलर में न्यायिक अधिकारियों को यह हिदायत भी दी गई है कि उनके प्राइवेट वाहनों पर पदनाम लिखा होने या पूर्व में जारी सर्कुलर का उल्लंघन करने को कदाचार माना जाएगा। इस निर्देश में पूर्व के सभी सर्कुलर का उल्लेख किया गया है ।गौरतलब है कि चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों द्वारा मोबाइल पर बधाई व शुभकामना संदेश भेजने पर आपत्ति जताई थी। साथ ही इस प्रकार के संदेशों से असहजता जताई थी। न्यायिक अधिकारियों से कहा गया था कि कोई अति आवश्यक सूचना हो, तभी चीफ जस्टिस को भेजी जाए।

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