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गांधी चबूतरों से अवैध कब्जे हटाने के निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायतों में बने गांधी चबूतरों से अवैध कब्जे हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी से इस संबंध में कार्यवाही रिपोर्ट के साथ आठ अक्तूबर को...

गांधी चबूतरों से अवैध कब्जे हटाने के निर्देश
हिन्दुस्तान टीम,इलाहाबादFri, 05 Oct 2018 01:46 PM
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायतों में बने गांधी चबूतरों से अवैध कब्जे हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी से इस संबंध में कार्यवाही रिपोर्ट के साथ आठ अक्तूबर को हलफनामा मांगा है।

कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा गांधी चबूतरों से अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी राजस्व विभाग पर थोपकर पल्ला झाड़ने पर नाराजगी जताई। कहा कि सचिव पंचायतराज को सभी जिलाधिकारियों व उपजिलाधिकारियों के मार्फत कार्यवाही करने का आदेश दिया था, जिसका पालन नहीं किया गया। कोर्ट ने अतिक्रमण हटाकर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति वीके बिड़ला ने प्रगांधरा ग्राम विकास एवं जन सेवा संस्थान की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता आचार्य राजेश त्रिपाठी को सुनकर दिया। अवमानना याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने आदेश के अनुपालन को कहा तो कहा गया कि राजस्व विभाग के अधिकारी कार्यवाही करेंगे। इस पर कोर्ट ने कहा जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जानी है। आदेश का पालन न कर बहाना न बनाएं और कार्यवाही करें।

मामले के तथ्यों के अनुसार याची संस्था ने जनहित याचिका दाखिल कर प्रदेश की ग्राम पंचायतों में बने गांधी चबूतरों से अवैध कब्जे हटाने व उन्हें बहाल करने मांग की। कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को डीएम व एसडीएम से रिपोर्ट मंगवाकर कार्यवाही करने का निर्देश दिया था। आदेश का अनुपालन न होने पर यह अवमानना याचिका दाखिल हुई।

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