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बीमारी से सुरक्षा बगैर कैसे आयोजित हो रहे डॉग शो : हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुत्तों से फैलने वाली कैनिन डिस्टेम्पर वायरस सीडीआई जानलेवा बीमारी से सुरक्षा प्रमाणपत्रों के बिना प्रदेश भर में आयोजित होने वाले डॉग शो पर चिंता प्रकट की है और कहा है कि यह घातक...

बीमारी से सुरक्षा बगैर कैसे आयोजित हो रहे डॉग शो : हाईकोर्ट
हिन्दुस्तान टीम,इलाहाबादFri, 22 Feb 2019 02:06 PM
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुत्तों से फैलने वाली कैनिन डिस्टेम्पर वायरस सीडीआई जानलेवा बीमारी से सुरक्षा प्रमाणपत्रों के बिना प्रदेश भर में आयोजित होने वाले डॉग शो पर चिंता प्रकट की है और कहा है कि यह घातक बीमारी न केवल जानवरों अपितु मनुष्यों के जीवन के लिए घातक है। कोर्ट ने 10 जनवरी 2014 को जारी सर्कुलर का कड़ाई से पालन करने तथा अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का निदेशक पशुपालन को निर्देश दिया है। याचिका की सुनवाई 10 मई को होगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल तथा न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने डॉ. संदीप कुमार पॉल की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि कैनिन डिस्टेम्पर वायरस कुत्तों से फैलने वाली जानलेवा बीमारी है जिसका फैलाव 32 किमी तक होता है। यह मनुष्यों सहित शेर व चीते के लिए जानलेवा है। वायरस फ्री होने के प्रमाणपत्र के बगैर डॉग शो करने पर रोक लगाने का सर्कुलर जारी किया गया किन्तु उस पर अमल नहीं किया जा रहा है। प्रदेश भर में आयोजित होने वाले डॉग शो में देश विदेश से कुत्ते शामिल होते हैं और बिना सुरक्षा प्रमाण पत्र के शो आयोजित किए जा रहे हैं। एक जनहित याचिका पर डायरेक्टर पशुपालन विभाग ने 10 जनवरी 14 को सर्कुलर जारी कर वायरस फ्री होने का प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया है।

याची का यह भी कहना है कि वायरस से इटावा लॉयन सफारी पार्क में 11 शेरों की मौत हो चुकी है। दूध व टागर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व में भी मौतों की रिपोर्ट है। गिर नेशनल फॉरेस्ट गुजरात में पिछले वर्ष 37 शेरों की मौत हो गई।

कोर्ट ने डायरेक्टर पशुपालन से पूछा है कि सर्कुलर लागू करने के लिए क्या कदम उठाए हैं और सर्कुलर का पालन किए बगैर प्रदेश में कैसे डॉग शो हो रहे हैं। कोर्ट ने डायरेक्टर से अनुपालन रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने कहा है कि यदि 10 मई तक अनुपालन रिपोर्ट के साथ हलफनामा दाखिल नहीं किया गया तो कोर्ट निदेशक के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करेगा। याचिका की सुनवाई 10 मई 19 को होगी।

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