ट्रांसफार्मर कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने का आदेश रद्द
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम को घटिया ट्रांसफार्मर सप्लाई करने पर कंपनी ट्रांसकाम इंडस्ट्रीज को काली सूची में डालने का आदेश रद्द कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति आरएसआर मौर्य एवं...
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम को घटिया ट्रांसफार्मर सप्लाई करने पर कंपनी ट्रांसकाम इंडस्ट्रीज को काली सूची में डालने का आदेश रद्द कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति आरएसआर मौर्य एवं न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने दिया है। कोर्ट ने कंपनी को कारण बताओ नोटिस देकर नियमानुसार कार्यवाही करने की छूट मुख्य अभियंता को दी है। मुख्य अभियंता ने 23 मई 2019 के आदेश से कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया था। याची का कहना है कि उसे छह मई 19 को मानक के विपरीत ट्रांसफार्मर आपूर्ति करने का नोटिस दिया गया था, जिसका कंपनी ने जवाब भी दे दिया गया लेकिन ब्लैक लिस्ट करने के बारे में कोई नोटिस नहीं दिया गया। याचिका में कहा गया कि कंपनी को सुनवाई का अवसर दिए बगैर ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है।