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घोसी सांसद अतुल राय पर रेप का आरोप तय

स्पेशल कोर्ट के जज डॉ. बालमुकुंद ने घोसी के सांसद अतुल राय के खिलाफ पीड़िता से दुराचार व धोखाधड़ी करने, अपमानित करने तथा अश्लील वीडियो बनाने के आरोप तय कर दिए। अतुल राय ने इन आरोपों से इनकार किया और...

घोसी सांसद अतुल राय पर रेप का आरोप तय
हिन्दुस्तान टीम,इलाहाबादFri, 06 Dec 2019 11:28 PM
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स्पेशल कोर्ट के जज डॉ. बालमुकुंद ने घोसी के सांसद अतुल राय के खिलाफ पीड़िता से दुराचार व धोखाधड़ी करने, अपमानित करने तथा अश्लील वीडियो बनाने के आरोप तय कर दिए। अतुल राय ने इन आरोपों से इनकार किया और इसका परीक्षण कराए जाने की मांग की।

अदालत ने अतुल राय के खिलाफ क्या आरोप तय किया

(1) अपनी पत्नी से मिलाने के बहाने एक अपार्टमेंट में पीड़िता को बुलाया और उसके साथ बलात्कार किया।

(2) पीड़िता को अपार्टमेंट में आने के लिए उत्प्रेरित किया और छल से उसका मोबाइल नंबर ले लिया।

(3) पीड़िता को गलत उद्देश्य से अपमानित किया।

(4) पीड़िता का अश्लील वीडियो बना लिया।

क्या था मामला

वाराणसी के लंका थाने में सांसद अतुल राय के खिलाफ एक मई 2019 को भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 376, 504 एवं आईटी एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत हुआ था। इसमें पीड़िता ने आरोप लगाया था कि 7 मार्च 2019 को अतुल राय ने उन्हें अपनी पत्नी से मिलवाने के बहाने अपार्टमेंट में बुलाया और उसके साथ बलात्कार किया, उसे गालियां दी और उसका अश्लील वीडियो बना लिया।

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