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पूर्व मंत्री रंगनाथ के सहयोगी दंडित, ललई के तीन सहयोगी को जेल

विशेष अदालत ने प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्र के सहयोगी को दंडित किया, वहीं पूर्व मंत्री शैलेंद्र यादव उर्फ ललई के तीन सहयोगियों को जेल भेज दिया। यह आदेश विशेष जज डॉ. बालमुकुंद ने...

पूर्व मंत्री रंगनाथ के सहयोगी दंडित, ललई के तीन सहयोगी को जेल
हिन्दुस्तान टीम,इलाहाबादWed, 11 Dec 2019 11:21 PM
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विशेष अदालत ने प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्र के सहयोगी को दंडित किया, वहीं पूर्व मंत्री शैलेंद्र यादव उर्फ ललई के तीन सहयोगियों को जेल भेज दिया। यह आदेश विशेष जज डॉ. बालमुकुंद ने दिया।

रंगनाथ मिश्र

अदालत में राज्य बनाम रंगनाथ मिश्र आदि का मुकदमा विचाराधीन है। संत रविदास नगर के भदोही थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 188 व 171 एच के अंतर्गत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था। इसमें कहा गया है कि 5 मई 2017 को बसपा प्रत्याशी रंगनाथ मिश्र की रैली हुई थी जिससे यातायात बाधित हो गया था। इस मामले में सह अभियुक्त मोहम्मद फैयाज ने जुर्म स्वीकार कर लिया। अदालत ने उन्हें आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत 700 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

शैलेंद्र यादव उर्फ ललई

राज्य बनाम शैलेंद्र यादव आदि के विचाराधीन मुकदमे में जिला जौनपुर के खुटहन थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 14, 35, 341 332, 506 तथा क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था जिसमें कहा गया है कि 6 नवंबर 2017 को ब्लाक प्रमुख के खिलाफ पेश अविश्वास प्रस्ताव की बहस में तारावती यादव ब्लॉक जा रही थी। कुछ लोगों ने उसकी गाड़ी को रोक लिया और व्यवधान उत्पन्न किया। अदालत में इस मुकदमे में सह अभियुक्त राजू सिंह, महेंद्र पांडे व प्रकाश यादव को जौनपुर की खुटहन थाने की पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किए जाने पर न्यायिक अभिरक्षा में लिया और नैनी कारागार भेज दिया। अदालत ने आदेश दिया है कि 16 दिसंबर 2019 को आरोप तय होने के लिए इन लोगों को जेल से लाकर पेश किया जाए।

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