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करवरिया बंधुओं से केस वापसी पर फैसला सुरक्षित

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जवाहर पंडित हत्याकांड में करवरिया बंधुओं से अभियोजन वापसी के मामले में दाखिल राज्य सरकार की निगरानी याचिका व पूर्व विधायक उदयभान करवरिया की अर्जी पर फैसला सुरक्षित कर लिया...

करवरिया बंधुओं से केस वापसी पर फैसला सुरक्षित
हिन्दुस्तान टीम,इलाहाबादTue, 16 Jul 2019 02:03 PM
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जवाहर पंडित हत्याकांड में करवरिया बंधुओं से अभियोजन वापसी के मामले में दाखिल राज्य सरकार की निगरानी याचिका व पूर्व विधायक उदयभान करवरिया की अर्जी पर फैसला सुरक्षित कर लिया है।

यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर ने राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल व अपर शासकीय अधिवक्ता आशुतोष कुमार संड, दूसरे पक्ष से स्वाती अग्रवाल तथा वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी को सुनने के बाद दिया।

इससे पहले राज्य सरकार की ओर से इस मामले में शासन को भेजी गई जिलाधिकारी की रिपोर्ट प्रस्तुत की। साथ ही अभियोजन अधिकारी की रिपोर्ट से संबंधित कागजात भी प्रस्तुत किए। सरकार की ओर से कहा गया कि अभियाजन वापसी की अर्जी में अभियोजन अधिकारी ने जिन आधारों का हवाला दिया था, अधीनस्थ अदालत ने अपने आदेश में उनपर सम्यक विचार ही नहीं किया। यह भी कहा गया कि राज्य सरकार को भी अभियोजन वापसी के संदर्भ में निर्णय लेने का अधिकार है। अधीनस्थ अदालत ने करवरिया बंधुओं से अभियोजन वापसी की अर्जी यह कहते हुए ख़ारिज कर दी थी मुकदमे का सेशन ट्रायल फाइनल स्टेज पर है। अभियोजन पक्ष के गवाहों के अलावा बचाव पक्ष के साक्षियों के बयान हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में प्रतिदिन सुनवाई कर यथाशीघ्र निर्णय करने का आदेश दिया है। ऐसे में इस स्टेज पर अभियोजन वापसी का औचित्य नहीं है। इस आदेश को निगरानी याचिकाओं में चुनौती दी गई है।

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