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तोड़े जाएं गाइडलाइन के विपरीत बने स्पीड ब्रेकर

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सड़कों पर स्पीड ब्रेकर के मामले में इंडियन रोड कांग्रेस की गाइडलाइन एवं केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से जारी परिपत्र का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है।...

तोड़े जाएं गाइडलाइन के विपरीत बने स्पीड ब्रेकर
हिन्दुस्तान टीम,इलाहाबादWed, 29 May 2019 01:47 PM
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सड़कों पर स्पीड ब्रेकर के मामले में इंडियन रोड कांग्रेस की गाइडलाइन एवं केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से जारी परिपत्र का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि गाइडलाइन के विपरीत बनाए गए स्पीड ब्रेकरों को तोड़कर उन्हें जिलाधिकारी की अनुमति से नए सिरे से बनाया जाए। कोर्ट ने कहा कि गाइडलाइन के तहत बने स्पीड ब्रेकरों पर काले व सफेद रंग की पट्टी बनाई जाए और उससे पहले सावधान रहने का बोर्ड भी लगाया जाए।

यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल एवं न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने भदोही के किसान एके द्विवेदी की जनहित याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा स्पीड ब्रेकर के कारण 2014 में प्रदेश में 3192 और 2015 में 1654 दुर्घटनाएं हुई हैं। गाइडलाइन का कुछ हद तक पालन करने के कारण दुर्घटनाओं में कमी आई है। ऐसे में गाइडलाइन के अनुसार ही स्पीड ब्रेकर बनाए जाएं और इसके लिए पूरी सावधानियां बरती जाएं। हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के कई आदेशो में गाइडलाइन के पालन के निर्देश दिए गए हैं लेकिन उनका पालन नहीं किया जा रहा है और मनमाने तरीके से स्पीड ब्रेकर बनाए जा रहे हैं।

कोर्ट ने पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव को इंडियन रोड कांग्रेस की गाइडलाइन सभी निकायों व संस्थानों को मुहैया कराने का आदेश भी दिया है। साथ ही प्रदेश के डीजीपी को आदेश दिया है कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में नियुक्त पुलिस अधिकारियों से कहें कि जिलाधिकारी की अनुमति लिए बगैर स्पीड ब्रेकर न बनने पाएं। कोर्ट ने पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव से चार अक्टूबर को अनुपालन रिपोर्ट पेश करने को कहा है। सड़क पर स्पीड ब्रेकर बनाने के खिलाफ सुनवाई न होने पर याची ने हाईकोर्ट की शरण ली और कहा कि अनधिकृत तौर पर बने स्पीड ब्रेकर से दुर्घटनाएं हो रही हैं। याचिका में बभनौटी से इस्माइला तक जाने वाली सड़क पर बने स्पीड ब्रेकर को हटाने की मांग की गई है।

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